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Hardoi News: तीन निर्माता कंपनियों समेत 14 पर 3.85 लाख का जुर्माना
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हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर स्वास्थ्य से खिलवाड़ के कारोबार पर विराम नहीं लग पा रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने खाद्य पदार्थ बनाने वाली तीन कंपनियों समेत 14 लोगों पर 3.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीएम ने जुर्माना लगाने के साथ ही एक माह के अंदर जमा किए जाने के भी आदेश दिए हैं। बताया कि खोया में मिलावट पर मल्लावां निवासी सुल्तान पर 30,000, मिलावटी दूध बेचने पर जरवां निवासी नरेश सिंह पर 25,000, माउंटेन डयू में मिलावट पर निर्माता कंपनीी जाल्टा फूड एंड बेवरेजेज प्रा. लि. हापुड़ पर 40,000 रुपये और विक्रेता बंदारी मोड़ निवासी सतीश चंद्र मिश्रा पर 25,000, हल्दी पाउडररें मिलावट पर एवरेस्ट ब्रांड पर 22,000 और विकेता डॉ. रामदत्त का चौराहा निवासी सोमिल जायसवाल पर 12,000, खोया में मिलावट पर पाली के बाजार निवासी देवेश कुमार गुप्ता पर 25,000, पनीर में मिलावट पर कछौना के भानपुर निवासी नफीस पर 25,000 व अशरफपुर निवासी रामू सिंह पर 25,000, मिलावटी दूध बेचने पर करलावां निवासीी रफीक पर 30,000 रुपये, रायता बूंदी में मिलावट पर निर्माता कंपनी अर्चना नमकीन भंडार जंगलीगंज अमीनाबाद लखनऊ पर 40,000 रुपये और विक्रेता बंशीनगर के गौरव गुप्ता पर 30,000, पतीसा मिठाई में मिलावट पर माधौगंज के आशीष गुप्ता पर 30,000 रुपये और पनीर में मिलावट पर शहर के नघेटा रोड के वीरेंद्र कुमार पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सुभाष तिवारी ने बताया कि मिलावट में मामले में कार्रवाई हुई है। यह मामले दो से तीन साल पुराने हैं। इसलिए मिलावट के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। बताया कि दूध में मिलावट के लिए संडीला की मेसर्स अभिषेक डेयरी के संचालक नवीन मिश्रा, सरसों तेल में मिलावट पर माधौगंज के राम देवी एंड संस के संचालक श्रवण कुमार, मिलावटी दूध के लिए संडीला के मेसर्स जितेंद्र डेयरी के संचालक जितेंद्र यादव, लाल मिर्च पाउडर में मिलावट पर पनदेवला निवासी राघवेंद्र शुक्ला और बेसन में मिलावट के लिए सतौथा निवासी राजेश के विरुद्ध न्यायालय में वाद दाखिल किए गए हैं।
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एडीएम ने जुर्माना लगाने के साथ ही एक माह के अंदर जमा किए जाने के भी आदेश दिए हैं। बताया कि खोया में मिलावट पर मल्लावां निवासी सुल्तान पर 30,000, मिलावटी दूध बेचने पर जरवां निवासी नरेश सिंह पर 25,000, माउंटेन डयू में मिलावट पर निर्माता कंपनीी जाल्टा फूड एंड बेवरेजेज प्रा. लि. हापुड़ पर 40,000 रुपये और विक्रेता बंदारी मोड़ निवासी सतीश चंद्र मिश्रा पर 25,000, हल्दी पाउडररें मिलावट पर एवरेस्ट ब्रांड पर 22,000 और विकेता डॉ. रामदत्त का चौराहा निवासी सोमिल जायसवाल पर 12,000, खोया में मिलावट पर पाली के बाजार निवासी देवेश कुमार गुप्ता पर 25,000, पनीर में मिलावट पर कछौना के भानपुर निवासी नफीस पर 25,000 व अशरफपुर निवासी रामू सिंह पर 25,000, मिलावटी दूध बेचने पर करलावां निवासीी रफीक पर 30,000 रुपये, रायता बूंदी में मिलावट पर निर्माता कंपनी अर्चना नमकीन भंडार जंगलीगंज अमीनाबाद लखनऊ पर 40,000 रुपये और विक्रेता बंशीनगर के गौरव गुप्ता पर 30,000, पतीसा मिठाई में मिलावट पर माधौगंज के आशीष गुप्ता पर 30,000 रुपये और पनीर में मिलावट पर शहर के नघेटा रोड के वीरेंद्र कुमार पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सुभाष तिवारी ने बताया कि मिलावट में मामले में कार्रवाई हुई है। यह मामले दो से तीन साल पुराने हैं। इसलिए मिलावट के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। बताया कि दूध में मिलावट के लिए संडीला की मेसर्स अभिषेक डेयरी के संचालक नवीन मिश्रा, सरसों तेल में मिलावट पर माधौगंज के राम देवी एंड संस के संचालक श्रवण कुमार, मिलावटी दूध के लिए संडीला के मेसर्स जितेंद्र डेयरी के संचालक जितेंद्र यादव, लाल मिर्च पाउडर में मिलावट पर पनदेवला निवासी राघवेंद्र शुक्ला और बेसन में मिलावट के लिए सतौथा निवासी राजेश के विरुद्ध न्यायालय में वाद दाखिल किए गए हैं।
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