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न्यू ईयर पार्टी में बिना परमीशन नहीं छलकेगा जाम

Thu, 24 Dec 2015 11:45 PM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Thu, 24 Dec 2015 11:45 PM IST
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without permission ban on serving wine in new year party.
न्यू ईयर की पार्टी में अगर आपका मदिरा परोसने का इरादा है तो आबकारी विभाग से अनुमति जरूर लें क्योंकि ऐसा न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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आबकारी विभाग इस संबंध में होटल, बैंक्वट हॉल स्वामियों को नोटिस जारी कर रहा है। न्यू ईयर की पार्टी में जाम न छलके ऐसा हो नहीं सकता लेकिन अबकी बार जाम छलकाने के लिए आपको आबकारी विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

ऐसा न करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। आबकारी विभाग से अॅाकेजनल लाइसेंस लेकर ही न्यू ईयर पार्टी में जाम छलकाया जा सकता है।
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होटल, रेस्टोरेंट, बैक्वट हॉल आदि पार्टी प्वाइंट्सों का खाका आबकारी विभाग ने तैयार कर लिया है। आयोजकों को पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाली शराब का ब्योरा भी रखना होगा और शराब की खरीद भी निर्धारित दुकान से ही की जाएगी।
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इसके अलावा अन्य कहीं से भी शराब नहीं खरीदी जा सकती। जिला आबकारी अधिकारी आर.के.शर्मा ने बताया कि आयोजनों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल अभी तक अॅाकेजनल बार लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं आया है।

आबकारी नियमों में अॅाकेजनल बार अनुज्ञापन एफ-एल-11 दिए जाने का प्रावधान है। न्यू ईयर पार्टी के लिए केवल एक दिन का लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए पांच हजार रुपये का शुल्क जमा कर एफ-एल-5 अनुज्ञापन दिया जाएगा। शराब खरीदने के लिए दुकान भी निर्धारित की जाएगी और वहीं से शराब खरीदी जाएगी।


 न्यू ईयर पार्टियों को लेकर सर्तकता बरती जा रही है। होटल, बैंक्वट हॉल, रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए जा रहे हैं कि बिना अनुमति के पार्टियों में शराब न परोसी जाए। - आर.के.शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी
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