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Hapur News: बोर्ड बैठक के दौरान बढ़े टैक्स के विरोध में धरना देंगे व्यापारी
Tue, 08 Jul 2025 11:00 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 08 Jul 2025 11:00 PM IST
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हापुड़। नगर पालिका की बुधवार (आज) को बोर्ड बैठक होगी। इससे पहले व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि वह गलत तरीके से लगाए जा रहे टैक्स को लेकर बैठक के दौरान सभागार के बाहर धरना देंगे। व्यापारी इस मामले में आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र पंसारी, दीपांशु गर्ग ने मंगलवार को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं, संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित अग्रवाल, महामंत्री संजय अग्रवाल ने भी व्यापारियों के साथ बैठक की है। व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका में हुई बैठक में पांच पैसे प्रति वर्ग फुट वृद्धि पर सहमति बनी थी। इस कर वृद्धि के प्रकरण में पालिका के अधिकारियों ने चालाकी से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 28 जून 2024 की विभिन्न कर वृद्धि धाराओं को स्पष्ट नहीं किया और पांच पैसे वृद्धि के साथ अन्य कर वृद्धियों को लागू कर दिया, लेकिन शासनादेश के अनुसार जो टैक्स कम होना था, वह नहीं किया।
गैर आवासीय भवनों पर नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों में एक से तीन गुना तक टैक्स लिया जाना था, लेकिन यह वर्ष 2013 से चार गुना लिया जा रहा है। इसे बढ़ाने के लिए पालिका के अधिकारियों द्वारा पांच फरवरी 2019 की बोर्ड बैठक का हवाला दिया गया। अब यह टैक्स कम होना चाहिए। उस समय नगर निगम के आदेश को जबरदस्ती पालिका ने लागू कर दिया, जो शहर के भवन स्वामियों के साथ नाइंसाफी थी। व्यापारियों ने मांग की है कि बैठक में शामिल होने वाले हापुड़ सदर के विधायक, नगर पालिकाध्यक्ष और सभासदों को कर वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए और 2024 के शासनादेश का पालन कराए। व्यापारी व अन्य वर्ग के लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर वृद्धि को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
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वाहनों की मरम्मत के बिलों पर भी उठे सवाल--
नगर पालिका के वाहनों की मरम्मत पर पिछले कुछ माह में लाखों रुपये खर्च हुए हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पिछली बोर्ड बैठक में भी लाखों रुपये के प्रस्ताव को लेकर सभासदों ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में एक बार फिर से वाहनों की मरम्मत का प्रस्ताव है। पिछले एक साल में करीब 50 लाख रुपये वाहनों की मरम्मत पर खर्च हुए हैं। उसमें भी दो ही फर्मों से कार्य लेने को लेकर सभासद आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में भी यह अहम मुद्दा बन सकता है।
कोट -
किसी भी व्यापारी या अन्य व्यक्ति से कोई नियम विरुद्ध टैक्स नहीं लिया जाएगा। शहरवासियों के हित और शासनादेश को ध्यान में रखकर बोर्ड में प्रस्ताव रखा है। बुधवार को चर्चा के बाद ही प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय आएगा। - संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी
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उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र पंसारी, दीपांशु गर्ग ने मंगलवार को डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं, संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित अग्रवाल, महामंत्री संजय अग्रवाल ने भी व्यापारियों के साथ बैठक की है। व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका में हुई बैठक में पांच पैसे प्रति वर्ग फुट वृद्धि पर सहमति बनी थी। इस कर वृद्धि के प्रकरण में पालिका के अधिकारियों ने चालाकी से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 28 जून 2024 की विभिन्न कर वृद्धि धाराओं को स्पष्ट नहीं किया और पांच पैसे वृद्धि के साथ अन्य कर वृद्धियों को लागू कर दिया, लेकिन शासनादेश के अनुसार जो टैक्स कम होना था, वह नहीं किया।
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गैर आवासीय भवनों पर नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों में एक से तीन गुना तक टैक्स लिया जाना था, लेकिन यह वर्ष 2013 से चार गुना लिया जा रहा है। इसे बढ़ाने के लिए पालिका के अधिकारियों द्वारा पांच फरवरी 2019 की बोर्ड बैठक का हवाला दिया गया। अब यह टैक्स कम होना चाहिए। उस समय नगर निगम के आदेश को जबरदस्ती पालिका ने लागू कर दिया, जो शहर के भवन स्वामियों के साथ नाइंसाफी थी। व्यापारियों ने मांग की है कि बैठक में शामिल होने वाले हापुड़ सदर के विधायक, नगर पालिकाध्यक्ष और सभासदों को कर वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए और 2024 के शासनादेश का पालन कराए। व्यापारी व अन्य वर्ग के लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर वृद्धि को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
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वाहनों की मरम्मत के बिलों पर भी उठे सवाल
नगर पालिका के वाहनों की मरम्मत पर पिछले कुछ माह में लाखों रुपये खर्च हुए हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पिछली बोर्ड बैठक में भी लाखों रुपये के प्रस्ताव को लेकर सभासदों ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में एक बार फिर से वाहनों की मरम्मत का प्रस्ताव है। पिछले एक साल में करीब 50 लाख रुपये वाहनों की मरम्मत पर खर्च हुए हैं। उसमें भी दो ही फर्मों से कार्य लेने को लेकर सभासद आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में भी यह अहम मुद्दा बन सकता है।
कोट -
किसी भी व्यापारी या अन्य व्यक्ति से कोई नियम विरुद्ध टैक्स नहीं लिया जाएगा। शहरवासियों के हित और शासनादेश को ध्यान में रखकर बोर्ड में प्रस्ताव रखा है। बुधवार को चर्चा के बाद ही प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय आएगा। - संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी