फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Voters would be threatened jail.

वोटर को धमकाया तो होगी जेल

Thu, 05 Jan 2017 08:44 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Thu, 05 Jan 2017 08:44 PM IST
विज्ञापन
Voters would be threatened jail.
मतदाता - फोटो : अमर उजाला

चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब किसी भी प्रकार से मतदाता को प्रलोभन या धमकाकर वोट मांगने पर प्रत्याशी या समर्थक के खिलाफ एफआईआर की जाएगी।

विज्ञापन


पीड़ित इसकी शिकायत संबधित थाने या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नंबर पर भी कर सकते हैं। जिले की तीन विधानसभा सीटों पर 11 फरवरी को मतदान होना है। इसमें लाखों वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे।
विज्ञापन


ऐसे में अधिकांश प्रत्याशी व उनके समर्थक वोटरों को वोट देने के लिए विभिन्न तरह के प्रलोभन दे सकते हैं या डरा धमका सकते हैं। अब ऐसी शिकायत मिलने पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़ित वोटर पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन कार्यालय या संबधित थाने में कर सकता है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

पुलिस व चुनाव आयोग की टीम के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें प्रत्याशी, एजेंट या पार्टी के वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक कैश मिलने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।

वाहन में पोस्टर, चुनाव सामग्री, शराब व हथियार या 10 हजार रुपये से अधिक का गिफ्ट ले जाना भी प्रतिबंधित होगा। चुनाव प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर इन सामग्रियों को जब्त किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।


चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार से वोटर को धमकाया जाता है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चुनाव में बाधा बनने वाले सभी कारकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अलंकृता सिंह, एसपी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed