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Hapur News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
Fri, 19 Sep 2025 09:49 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 19 Sep 2025 09:49 PM IST
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हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही अंकुश रास्ते में आते जाते भद्दी टिप्पणी करता है। पुत्री से जबरन संबंध बनाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि यदि उसने उससे संबंध नहीं बनाए तो उसके भाई को गोली मार देगा। इसकी शिकायत दो बार थाना सिंभावली में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत करने पर आरोपी ने धमकी दी थी।
पीड़ित ने बताया कि जिला मेरठ के गांव माछरा निवासी निवासी आकाश त्यागी उनके गांव में सिम बेचने का काम करता है। उनके पुत्र ने उससे सिम लिया था। उक्त सिम की फेसबुक आईडी व व्हाट्सएप आईडी तथा उसका पासवर्ड भी आकाश त्यागी ने ही बनाया था। उन्होंने बताया कि आकाश त्यागी ने ही अंकुश को पीड़िता का फोन नंबर व फेसबुक आईडी और पासवर्ड दे दिया। इसका गलत इस्तेमाल करके अंकुश प्रजापति ने उसकी पुत्री के फोटो एडिट करके बदनाम करने की नियत से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अंकुश उनकी पुत्री के फोटो अपने साथ लगाकर सोशल मीडिया व गांव के कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर और रिश्तेदारी में भेजता रहता है।
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एक मार्च 2022 की सुबह उसकी पुत्री अपने घेर पर शौच करके अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में पीछे से आकर अंकुश ने पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर पीड़िता व उसके परिवार के लोगों को आता देख आरोपी धमकी देकर भाग गया। पीडि़त ने आरोप लगाया कि आरोपी पुत्री को तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है। इसके कारण पुत्री भयभीत है और स्कूल जाना भी बंद कर दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अंकुश को तीन साल का कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही अंकुश रास्ते में आते जाते भद्दी टिप्पणी करता है। पुत्री से जबरन संबंध बनाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि यदि उसने उससे संबंध नहीं बनाए तो उसके भाई को गोली मार देगा। इसकी शिकायत दो बार थाना सिंभावली में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत करने पर आरोपी ने धमकी दी थी।
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पीड़ित ने बताया कि जिला मेरठ के गांव माछरा निवासी निवासी आकाश त्यागी उनके गांव में सिम बेचने का काम करता है। उनके पुत्र ने उससे सिम लिया था। उक्त सिम की फेसबुक आईडी व व्हाट्सएप आईडी तथा उसका पासवर्ड भी आकाश त्यागी ने ही बनाया था। उन्होंने बताया कि आकाश त्यागी ने ही अंकुश को पीड़िता का फोन नंबर व फेसबुक आईडी और पासवर्ड दे दिया। इसका गलत इस्तेमाल करके अंकुश प्रजापति ने उसकी पुत्री के फोटो एडिट करके बदनाम करने की नियत से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अंकुश उनकी पुत्री के फोटो अपने साथ लगाकर सोशल मीडिया व गांव के कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर और रिश्तेदारी में भेजता रहता है।
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एक मार्च 2022 की सुबह उसकी पुत्री अपने घेर पर शौच करके अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में पीछे से आकर अंकुश ने पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर पीड़िता व उसके परिवार के लोगों को आता देख आरोपी धमकी देकर भाग गया। पीडि़त ने आरोप लगाया कि आरोपी पुत्री को तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है। इसके कारण पुत्री भयभीत है और स्कूल जाना भी बंद कर दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अंकुश को तीन साल का कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।