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Hapur News: ई-केवाईसी के बाद ही पात्रता सूची में जुड़ेंगे नए राशन कार्ड और यूनिट

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:07 PM IST
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New ration cards and units will be added to the eligibility list only after e-KYC.
हापुड़। राशन कार्ड बनवाने या उसमें नई यूनिट जुड़वाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शासन ने राशन कार्ड व यूनिट जोड़ने की प्रक्रिया को ई-केवाईसी आधारित करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद नया राशन कार्ड अथवा नई यूनिट सीधे पात्रता सूची में शामिल नहीं होगी। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहले उसे ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची में रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित परिवार के पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी होने पर ही नाम पात्रता सूची में शामिल होगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में राशन कार्ड या नई यूनिट शामिल होने के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर इसकी जानकारी दी जाएगी। संदेश में सभी नए सदस्यों की ई-केवाईसी कराने की सूचना भी होगी। इसके बाद ड्राफ्ट राशनकार्ड में शामिल सभी सदस्यों को किसी भी नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करानी होगी।
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उन्होंने बताया कि जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनका नाम पात्रता सूची में प्रदर्शित नहीं होगा। नई जोड़ी गई यूनिट भी ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही पात्रता सूची में दिखाई देगी। विभागीय लॉगिन पर ड्राफ्ट राशनकार्ड की सूची उपलब्ध रहेगी और प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी की स्थिति भी अलग से प्रदर्शित होगी। ई-केवाईसी से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था भी इसी ड्राफ्ट सूची के माध्यम से लागू होगी।
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पांच वर्ष तक के बच्चों को राहत --
नई व्यवस्था में शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं होगी। मां की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद बच्चे को मां के साथ पात्रता सूची में शामिल किया जा सकेगा। नई जोड़ी गई ऐसी यूनिट को भी बिना ई-केवाईसी पात्रता सूची में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि, आवेदन के समय बच्चे का अंग्रेजी में नाम, लिंग, आधार संख्या और जन्मतिथि समेत आवश्यक विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसलिए लोग ई-केवाईसी जरूर करा लें।
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