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Hapur News: पुलिस पर फायरिंग के दोषी को तीन वर्ष की जेल
Tue, 04 Feb 2025 10:31 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 04 Feb 2025 10:31 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
हाफिजपुर थाना पुलिस ने तीन मार्च 2016 को एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कहा कि पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक मिनी ट्रक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग कर आरोपी को पकड़ लिया।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनीश उर्फ हकीम निवासी गांव ढवारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद बताया। पुलिस ने मामले की हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय सुनाया।
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जिसमें न्यायाधीश ने अरोपी अनीश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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हाफिजपुर थाना पुलिस ने तीन मार्च 2016 को एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कहा कि पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक मिनी ट्रक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग कर आरोपी को पकड़ लिया।
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पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनीश उर्फ हकीम निवासी गांव ढवारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद बताया। पुलिस ने मामले की हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय सुनाया।
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जिसमें न्यायाधीश ने अरोपी अनीश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।