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Hapur News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कारावास
Thu, 04 Sep 2025 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 04 Sep 2025 10:44 PM IST
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हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री एक इंटर कालेज में पढ़ती है। 30 नवंबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री जागरण देखकर घर जा रही थी तो रास्ते में उनके मोहल्ले के ही उमेश ने उसकी पीछे से पकड़ लिया। जब पुत्री ने विरोध किया तो आरोपी उमेश ने उसकी लड़की को थप्पड़ मारा। जब वह स्कूल जाती थी तो उमेश भी साइकिल से स्कूल तक उसकी बेटी का पीछा करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त उमेश को दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
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बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री एक इंटर कालेज में पढ़ती है। 30 नवंबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री जागरण देखकर घर जा रही थी तो रास्ते में उनके मोहल्ले के ही उमेश ने उसकी पीछे से पकड़ लिया। जब पुत्री ने विरोध किया तो आरोपी उमेश ने उसकी लड़की को थप्पड़ मारा। जब वह स्कूल जाती थी तो उमेश भी साइकिल से स्कूल तक उसकी बेटी का पीछा करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त उमेश को दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
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