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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Three months imprisonment to a person guilty of possessing illegal weapons

Hapur News: अवैध हथियार रखने के दोषी को तीन महीने की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 11:30 PM IST
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Three months imprisonment to a person guilty of possessing illegal weapons
हापुड़। न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के मामले में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह 18 दिन की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सिंभावली थाना पुलिस ने मोह मद अहमद निवासी फलड़ी थाना गढ़मुक्तेश्वर के खिलाफ अवैध हथियार रखने का एक मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्त को गिर तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार दिया। संवाद
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