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Hapur News: खेत की साझेदारी के 3.37 लाख रुपये मांगने पर दी धमकी
Thu, 27 Feb 2025 09:54 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 27 Feb 2025 09:54 PM IST
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हाफिजपुर। थाना क्षेत्र के गांव हाफिजपुर उबारपुर निवासी पप्पू सिंह को खेत की साझेदारी के 3.37 लाख रुपये मांगने पर खेत मालिक ने जान से मारने की धमकी दी है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी खेत मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पप्पू सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने संदीप निवासी गांव नवादा के खेत में बंदगोभी, गेहूं व करेले की फसल साझेदारी में बोई थी। उनकी आरोपी संदीप से लगभग तीन वर्ष तक साझेदारी चली थी। उसके बाद वह बीमार हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद वह खेत पर गए थे। इस दौरान संदीप ने उन्हें खेत से भगा दिया था।
इसके बाद आरोपी संदीप व उसकी पत्नी ने फोन कर उनके साथ फसल की साझेदारी न करने व अपना हिसाब करने की बात कही थी। हिसाब करने के बाद संदीप पर उनके 3.37 लाख रुपये निकले थे। संदीप ने यह रुपये देने के लिए एक माह का समय उनसे मांगा था। एक माह बीतने के बाद उन्होंने संदीप से अपने रुपये की मांग की थी।
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इस पर आरोपी संदीप ने रुपये देने से साफ इन्कार कर दिया। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। 28 दिसंबर 2024 को उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। विवश होकर वह न्यायालय के शरण में पहुंचे। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पप्पू सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने संदीप निवासी गांव नवादा के खेत में बंदगोभी, गेहूं व करेले की फसल साझेदारी में बोई थी। उनकी आरोपी संदीप से लगभग तीन वर्ष तक साझेदारी चली थी। उसके बाद वह बीमार हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद वह खेत पर गए थे। इस दौरान संदीप ने उन्हें खेत से भगा दिया था।
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इसके बाद आरोपी संदीप व उसकी पत्नी ने फोन कर उनके साथ फसल की साझेदारी न करने व अपना हिसाब करने की बात कही थी। हिसाब करने के बाद संदीप पर उनके 3.37 लाख रुपये निकले थे। संदीप ने यह रुपये देने के लिए एक माह का समय उनसे मांगा था। एक माह बीतने के बाद उन्होंने संदीप से अपने रुपये की मांग की थी।
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इस पर आरोपी संदीप ने रुपये देने से साफ इन्कार कर दिया। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। 28 दिसंबर 2024 को उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। विवश होकर वह न्यायालय के शरण में पहुंचे। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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