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Hapur News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Fri, 20 Feb 2026 10:29 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 20 Feb 2026 10:29 PM IST
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ten year imprisonment
हापुड़। युवती से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सिंभावली क्षेत्र के गांव की युवती ने छह जनवरी 2019 थाना सिंभावली में तहरीर देते हुए बताया था कि तड़के करीब तीन बजे वह अपने कमरे में सो रही थी। इसी बीच गांव बक्सर का मोहसीन उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया। आरोपी ने उसका मुंह भींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। इसी बीच आरोपी के चंगुल से वह कमरे से बाहर निकाली और शोर मचा दिया। शोर सुनकर पीड़िता के दो भाई व अन्य परिजन जाग गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने मोहसीन को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए।
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