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स्टूडेंट्स ने जाना उपभोक्ताओं का अधिकार

Tue, 15 Mar 2016 08:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Tue, 15 Mar 2016 08:37 PM IST
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Students get the rights of consumers.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आईएमआईटी में हुआ कार्यक्रम - फोटो : अमर उजाला

सवेरा सोसायटी फॉर ह्यूमन इनिशिऐटिव्स के तत्वावधान में मंगलवार को आईएमआईटी कालेज में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसमें पदाधिकारियों ने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर स्टूडेंट्स को उनके अधिकारों से अवगत कराया।

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संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर मुख्तार जाहिद ने बताया कि कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार बिल के 8 अधिकारों को परिभाषित किया गया।
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इसमें स्टूडेंट्स को सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, शिकायत की सुनवाई का अधिकार, मूल जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार, अन्याय/अत्याचार के निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, स्वस्थ वातावरण के अधिकार की विस्तार से जानकारी दी गई।
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संस्था के वरिष्ठ सदस्य नाजिम अंसारी ने उपभोक्ता सुरक्षा कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारतीय कानून खराब सामान, घटिया सेवाएं, नाजायज व्यापार, प्रतिबंधित व्यापार, अधिक मूल्य और विनाशकारी सामान संबंधित उपभोक्ता विवादों के निस्तारण के लिए बना है।

संस्था के उपाध्यक्ष संजीव त्यागी, आरिफ चौधरी, इरशाद अहमद, रोबिन अंसारी, खालिद खान, फिरोज खान, जमीरूद्दीन मंसूरी, जुबैर चौधरी मौजूद रहे।

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