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Hapur News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को सात साल कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 10:55 PM IST
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Seven years imprisonment for the accused of firing
संवाद न्यूज एजेंसी
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने दोषी को सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि पुलिस ने नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें पुलिस ने कहा कि प्रीति विहार में एक मकान में बदमाशों के होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त माकन को घेर लिया और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जिस पर बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आवश्यक बल का प्रयोग किया और रहीश पुत्र सकीन निवासी जोटों की मढ़ैया पिलखुवा समेत आठ बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौक से फरार होने में कामयाम हो गया।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश की। आरोपी रहीश के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल हर थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अरोपी रहीश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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