फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   police send jail six accused

Hapur News: नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट के छह दोषियों को सजा

Thu, 16 Oct 2025 10:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 16 Oct 2025 10:50 PM IST
विज्ञापन
police send jail six accused
हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ अश्लीलता और विरोध करने पर चाचा की पिटाई करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। काेर्ट ने चार दोषियों को एक-एक वर्ष और दो को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो अभियुक्तों को पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 26 अगस्त 2018 को उनकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के ही रहने वाले सुनील, संजीव, अमित, मोहित, सुमित और सुरेंद्र के घेर में पशुओं को चारा करने के लिए शाम चार बजे गई थी। उसकी पुत्री को अकेला देखकर पीछे से अमित, संजीव ने जकड़ लिया। शोर शराबा होने पर पीड़ित का छोटा भाई महेंद्र आ गया तो उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। भाई के सिर में गंभीर चोट आई थी।
विज्ञापन

मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए मोहित, अमित, संजीव, सुनील, सुमित को एक-एक वर्ष के कारावास से दंडित किया। जबकि अमित व संजीव को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed