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Hapur News: नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट के छह दोषियों को सजा
Thu, 16 Oct 2025 10:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 16 Oct 2025 10:50 PM IST
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हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ अश्लीलता और विरोध करने पर चाचा की पिटाई करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। काेर्ट ने चार दोषियों को एक-एक वर्ष और दो को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो अभियुक्तों को पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 26 अगस्त 2018 को उनकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के ही रहने वाले सुनील, संजीव, अमित, मोहित, सुमित और सुरेंद्र के घेर में पशुओं को चारा करने के लिए शाम चार बजे गई थी। उसकी पुत्री को अकेला देखकर पीछे से अमित, संजीव ने जकड़ लिया। शोर शराबा होने पर पीड़ित का छोटा भाई महेंद्र आ गया तो उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। भाई के सिर में गंभीर चोट आई थी।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए मोहित, अमित, संजीव, सुनील, सुमित को एक-एक वर्ष के कारावास से दंडित किया। जबकि अमित व संजीव को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
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बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 26 अगस्त 2018 को उनकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के ही रहने वाले सुनील, संजीव, अमित, मोहित, सुमित और सुरेंद्र के घेर में पशुओं को चारा करने के लिए शाम चार बजे गई थी। उसकी पुत्री को अकेला देखकर पीछे से अमित, संजीव ने जकड़ लिया। शोर शराबा होने पर पीड़ित का छोटा भाई महेंद्र आ गया तो उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। भाई के सिर में गंभीर चोट आई थी।
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मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए मोहित, अमित, संजीव, सुनील, सुमित को एक-एक वर्ष के कारावास से दंडित किया। जबकि अमित व संजीव को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा । पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।
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