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Hapur News: सिंभावली चीनी मिल पर कुर्की का नोटिस चस्पा

Tue, 22 Aug 2023 10:25 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 22 Aug 2023 10:25 PM IST
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police paste notice
गढ़मुक्तेश्वर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चीनी का नमूना फेल होने के मामले में अनुपस्थित चल रहे सिंभावली चीनी मिल के एमडी व प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। मंगलवार को पुलिस द्वारा मिल गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
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अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 1995 में सिंभावली चीनी मिल से चीनी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। नमूना फेल होने के कारण खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिल मालिक और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया था। उन्होंने बताया कि लगभग 28 साल पुराने इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। लेकिन चीनी मिल मालिक और प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। जिसको लेकर न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को लगातार समन और नोटिस जारी किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मिल एमडी गुरसिमरन कौर और प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट की तारीखों से गैर हाजिर रहे। ऐसे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी किए हैं। जिनको पुलिस द्वारा सिंभावली चीनी मिल गेट पर चस्पा कर दिए गया है।
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सिंभावली चीनी मिल सीजीएम करन सिंह ने बताया कि वर्ष 1995 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने सिंभावली चीनी मिल में कार्रवाई की थी। जिसमें अंत समय की निकाली गई चीनी अलग स्थान पर पड़ी हुई थी। जिसको अगले पैराई सत्र के दौरान उपयोग में लाने के लिए तैयार करना होता है। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उसी चीनी का नमूना भर लिया। जिसको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। नमूना फेल हो जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी ने न्यायालय में वाद दायर किया था उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा, इस संबंध में मिल मालिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। थानाध्यक्ष धमेंद्र सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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