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Hapur News: फर्जी बैनामा कराने पर तत्कालीन कानूनगो और लेखपाल समेत नौ पर मुकदमा
Wed, 01 Oct 2025 10:14 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 01 Oct 2025 10:14 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। कृषि भूमि का फर्जी बैनामा करने वालों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें तत्कालीन कानूनगो और पूर्व लेखपाल समेत नौ को आरोपी बनाया गया है।
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने सीजीएम हापुड़ के माध्यम से गढ़ कोतवाली में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उल्लेख किया है कि शीला गांव ईशापुर खानपुर, सुनीता, शशि, राहुल दौलतगढ़ जनपद बुलंदशहर, सुरेंद्र सिंह, सूर्या सिंह, सुनील गांव शाहपुर चौधरी, पूर्व लेखपाल धर्मपाल, गढ़ तहसील का तत्कालीन लेखपाल प्रवेश भटनागर और कपिल चौधरी, तत्कालीन लेखपाल मोहित यादव ने उनके दिवंगत पिता डालचंद के नाम वाली कृषि भूमि को जालसाजी और फर्जीवाड़े के द्वारा धोखाधड़ी से बेच दिया है। अनुसूचित वर्ग से होने के बाद भी कृषि भूमि को सामान्य वर्ग से जुड़े सूर्या सिंह के नाम बैनामा करा दिया। इसके लिए कलक्टर की अनुमति भी नहीं ली गई। सीओ स्तुति सिंह का कहना है कि सीजीएम के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने सीजीएम हापुड़ के माध्यम से गढ़ कोतवाली में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उल्लेख किया है कि शीला गांव ईशापुर खानपुर, सुनीता, शशि, राहुल दौलतगढ़ जनपद बुलंदशहर, सुरेंद्र सिंह, सूर्या सिंह, सुनील गांव शाहपुर चौधरी, पूर्व लेखपाल धर्मपाल, गढ़ तहसील का तत्कालीन लेखपाल प्रवेश भटनागर और कपिल चौधरी, तत्कालीन लेखपाल मोहित यादव ने उनके दिवंगत पिता डालचंद के नाम वाली कृषि भूमि को जालसाजी और फर्जीवाड़े के द्वारा धोखाधड़ी से बेच दिया है। अनुसूचित वर्ग से होने के बाद भी कृषि भूमि को सामान्य वर्ग से जुड़े सूर्या सिंह के नाम बैनामा करा दिया। इसके लिए कलक्टर की अनुमति भी नहीं ली गई। सीओ स्तुति सिंह का कहना है कि सीजीएम के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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