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Hapur News: 60 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा ओटीएस का लाभ
Mon, 02 Dec 2024 10:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 02 Dec 2024 10:19 PM IST
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हापुड़। ऊर्जा निगम के करीब 60 हजार उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। बकाया जमा करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। इन उपभाेक्ताओं पर विभाग का करीब 100 करोड़ रुपये बकाया है। 15 दिसंबर से तीन चरणों में योजना लागू होगी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना को सफल बनाने के लिए मोहल्लों और गांवों में शिविर लगाए जाएंगे।
योजना के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान के ब्याज में छूट मिलेगी। तीन चरणों में लागू होने वाली यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर, दूसरा चरण एक से 15 जनवरी तक और तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक रहेगा। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिलों के मूल बकाया की 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इस बकाया बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
किश्तों में कर सकेंगे भुगतान
उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
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किसानों को मिलता रहेगा लाभ--
किसानों को उनके निजी नलकूप के कनेक्शन के मामले में 31 मार्च 2023 तक के बकाया पर बिलों के भुगतान अधिभार में छूट का लाभ देने के लिए 07 मार्च 2024 से पंजीकरण जारी हैं। किसानों को अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।
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व्यावसायिक और औद्याेगिक उपभोक्ता भी होंगे शामिल--
योजना के अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी- 2), निजी संस्थान (एलएमवी-4वी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल होंगे। योजना के तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना के पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जबकि, छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी।
इस प्रकार मिलेगी छूट--
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी।
कोट -
पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है, यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय सीमा में भुगतान नहीं करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका ब्याज बढ़ा दिया जाएगा। योजना में न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी होगा।
- एसके अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता
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योजना के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान के ब्याज में छूट मिलेगी। तीन चरणों में लागू होने वाली यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर, दूसरा चरण एक से 15 जनवरी तक और तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक रहेगा। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिलों के मूल बकाया की 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इस बकाया बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।
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किश्तों में कर सकेंगे भुगतान
उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
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किसानों को मिलता रहेगा लाभ
किसानों को उनके निजी नलकूप के कनेक्शन के मामले में 31 मार्च 2023 तक के बकाया पर बिलों के भुगतान अधिभार में छूट का लाभ देने के लिए 07 मार्च 2024 से पंजीकरण जारी हैं। किसानों को अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।
व्यावसायिक और औद्याेगिक उपभोक्ता भी होंगे शामिल
योजना के अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी- 2), निजी संस्थान (एलएमवी-4वी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल होंगे। योजना के तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना के पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जबकि, छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी।
इस प्रकार मिलेगी छूट
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी।
कोट -
पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है, यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय सीमा में भुगतान नहीं करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका ब्याज बढ़ा दिया जाएगा। योजना में न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी होगा।
- एसके अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता