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Hapur News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल की सजा
Sat, 05 Jul 2025 10:55 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 05 Jul 2025 10:55 PM IST
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हापुड़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा और 79 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
इंद्रलोक कॉलोनी निवासी विनीत कुमार पाठक ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी जिला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के गिरीश रस्तोगी के पारिवारिक जान-पहचान थी। जुलाई 2021 को उसने व्यापार के लिए गिरीश रस्तोगी को 50 हजार रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने 15 दिन के अंदर रुपये वापस लौटने का आश्वासन दिया था। लेकिन वह वादे से मुकर गया।
कई बार तकादा करने पर उसने 39 हजार पांच सौ रुपये का चेक दे दिया। जिसका भुगतान सात अगस्त 2021 को किया जाना था। बाकी के साढ़े दस हजार रुपये आरोपी ने बाद में देने के लिए कहा था। चेक बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। मामले में परिवाद दायर किया गया। जिसके बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रही थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रह्मपाल सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 79 हजार रुपये का प्रतिकर भी लगाया गया है।
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चोरी के दोषी को एक साल 20 दिन की सजा
वर्ष 2024 में नलकूप से सामान चोरी के मामले में कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के असराला निवासी शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ने आरोपी शमशेर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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इंद्रलोक कॉलोनी निवासी विनीत कुमार पाठक ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी जिला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के गिरीश रस्तोगी के पारिवारिक जान-पहचान थी। जुलाई 2021 को उसने व्यापार के लिए गिरीश रस्तोगी को 50 हजार रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने 15 दिन के अंदर रुपये वापस लौटने का आश्वासन दिया था। लेकिन वह वादे से मुकर गया।
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कई बार तकादा करने पर उसने 39 हजार पांच सौ रुपये का चेक दे दिया। जिसका भुगतान सात अगस्त 2021 को किया जाना था। बाकी के साढ़े दस हजार रुपये आरोपी ने बाद में देने के लिए कहा था। चेक बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। मामले में परिवाद दायर किया गया। जिसके बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रही थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रह्मपाल सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 79 हजार रुपये का प्रतिकर भी लगाया गया है।
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चोरी के दोषी को एक साल 20 दिन की सजा
वर्ष 2024 में नलकूप से सामान चोरी के मामले में कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के असराला निवासी शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ने आरोपी शमशेर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।