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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को एक वर्ष का कारावास
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हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी शाबेज को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर ढाई हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दस की छात्रा है। जो पढ़ने के लिए घर से पैदल नगर के एक स्कूल में जाती है। स्कूल जाते समय रास्ते में मोहल्ला नूरबफान गंज, कोठी गेट नगर कोतवाली निवासी शाबेज पुत्र रहीस उनकी भतीजी के साथ अश्लील हरकत करता है।
21 दिसंबर 2016 को उनकी भतीजी स्कूल से घर आ रही थी। तभी शाबेज ने उसे रास्ते में रोक लिया और अश्लील हरकत करते हुए अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। ऐसा न करने पर उसने उनकी भतीजी को जान से मारने की धमकी भी दी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी शाबेज को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न देने पर दोषी को ढाई माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दस की छात्रा है। जो पढ़ने के लिए घर से पैदल नगर के एक स्कूल में जाती है। स्कूल जाते समय रास्ते में मोहल्ला नूरबफान गंज, कोठी गेट नगर कोतवाली निवासी शाबेज पुत्र रहीस उनकी भतीजी के साथ अश्लील हरकत करता है।
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21 दिसंबर 2016 को उनकी भतीजी स्कूल से घर आ रही थी। तभी शाबेज ने उसे रास्ते में रोक लिया और अश्लील हरकत करते हुए अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। ऐसा न करने पर उसने उनकी भतीजी को जान से मारने की धमकी भी दी।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी शाबेज को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न देने पर दोषी को ढाई माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।