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Hapur News: एकेपी डिग्री कॉलेज को पालिका ने भेजा 1.17 करोड़ का नोटिस
Fri, 13 Sep 2024 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 13 Sep 2024 10:44 PM IST
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हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एकेपी डिग्री कॉलेज को भी नगर पालिका ने 1.17 करोड़ का नोटिस भेजा है। 12 साल से गृह और जलकर जमा न करने पर कार्रवाई की गई है। तीन दिन पहले एसएसवी पीजी कॉलेज को भी नोटिस दिया जा चुका है।
नगर पालिका ने शुक्रवार तक करीब 55 बड़े बकायादारों को नोटिस दिए हैं। इन पर पालिका का करीब सवा आठ करोड़ रुपये का गृह और जल कर बकाया है। बकाया धनराशि न मिलने के कारण नगर पालिका पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि टैक्स आमदनी का एक बड़ा स्त्रोत है।
तीन दिन पहले नगर पालिका ने अधिनियम 1916 की धारा 129 क का प्रयोग करते हुए एसएसवी पीजी कॉलेज को 5.18 करोड़ रुपये के बकाया का नोटिस दिया था। जिस पर कॉलेज समिति ने आपत्ति जताई थी। बताया था कि कॉलेज सरकारी है और उसे कोई आमदनी नहीं होती है। इसलिए टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। अब एकेपी डिग्री कॉलेज को भी नोटिस भेज दिया गया है। ऐसे में दोनों कॉलेज की प्रबंध समिति जल्द ही एक बैठक कर मामले में शासन से हस्तक्षेप की मांग करेगी। वर्ष 2013 में लागू हुई स्व:कर प्रणाली के बाद से यह नोटिस भेजे गए हैं। इस प्रणाली के बाद ही सभी भवनों का कर कई गुना बढ़ा था। नगर पालिका के ईओ मनोज कुमार का कहना है कि बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। 12 वीं तक के स्कूलों पर कोई कर नहीं लगता है। जबकि, डिग्री कॉलेजों से कर वसूलने का प्रावधान है।
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नगर पालिका ने शुक्रवार तक करीब 55 बड़े बकायादारों को नोटिस दिए हैं। इन पर पालिका का करीब सवा आठ करोड़ रुपये का गृह और जल कर बकाया है। बकाया धनराशि न मिलने के कारण नगर पालिका पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि टैक्स आमदनी का एक बड़ा स्त्रोत है।
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तीन दिन पहले नगर पालिका ने अधिनियम 1916 की धारा 129 क का प्रयोग करते हुए एसएसवी पीजी कॉलेज को 5.18 करोड़ रुपये के बकाया का नोटिस दिया था। जिस पर कॉलेज समिति ने आपत्ति जताई थी। बताया था कि कॉलेज सरकारी है और उसे कोई आमदनी नहीं होती है। इसलिए टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। अब एकेपी डिग्री कॉलेज को भी नोटिस भेज दिया गया है। ऐसे में दोनों कॉलेज की प्रबंध समिति जल्द ही एक बैठक कर मामले में शासन से हस्तक्षेप की मांग करेगी। वर्ष 2013 में लागू हुई स्व:कर प्रणाली के बाद से यह नोटिस भेजे गए हैं। इस प्रणाली के बाद ही सभी भवनों का कर कई गुना बढ़ा था। नगर पालिका के ईओ मनोज कुमार का कहना है कि बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। 12 वीं तक के स्कूलों पर कोई कर नहीं लगता है। जबकि, डिग्री कॉलेजों से कर वसूलने का प्रावधान है।
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