फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   murderer of wife go to jail

Hapur News: पत्नी के हत्यारे पति को सात वर्ष के कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Apr 2023 10:29 PM IST
विज्ञापन
murderer of wife go to jail
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दहेज की मांग पूरा न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव बक्सर निवासी मदन ने थाना सिंभावली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसने अपनी पुत्री सुंदरी की शादी नौ मई 2016 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मोनू पुत्र हेतराम निवासी गांव सिखैड़ा थाना सिंभावली के साथ की थी। शादी के बाद कुछ दिन पति-पत्नी में सब कुछ सही रहा। लेकिन शादी में दिए गए दान-दहेज से पति व सुसराल पक्ष के अन्य लोग खुश नहीं थे।
विज्ञापन

जिसके चलते पति मोनू व सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ मारपीट भी करते थे। वह लोग दहेज में मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये नगद की मांग कर रहे थे। सुंदरी ने घर आकर सुसराल पक्ष की दहेज की मांग के बारे में उन्हें व अन्य परिजनों को बताया। जिस पर उनके द्वारा मोनू को काफी समझाया भी गया। दहेज की मांग पूरा न होने पर 28 अगस्त 2016 सूचना मिली कि मोनू ने सुंदरी को जलाकर मार दिया है। उस वक्त उनकी पुत्री तीन माह की गर्भवती भी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मृदुल दुबे ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति मोनू को दहेज हत्या को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed