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Hapur News: जीएसटी की घटी दरों पर उद्यमियों ने की चर्चा
Wed, 10 Sep 2025 10:46 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 10 Sep 2025 10:46 PM IST
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हापुड़। आईआईए धीरखेड़ा हापुड़ चेप्टर और जीएसटी के अधिकारियों की बैठक बुधवार को सोसायटी के भवन में हुई। इसमें जीएसटी की घटी दरों को लेकर चर्चा की गई।
एसोसिएशन के चेप्टर चेयरमैन पवन शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों में किए गया बदलाव रहा। इसमें जीएसटी हापुड़ के उपायुक्त लालचंद ने अपनी टीम के साथ जानकारी दी। उद्यमी अशोक छारिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने जीएसटी से 12 व 28 प्रतिशत के स्लैब को हटा दिया है। इसके बाद आम आदमी के दैनिक उपयोग की ज्यादातर वस्तु 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आकर सस्ती हो जाएंगी। इसका आम आदमी को फायदा मिलेगा। उपायुक्त लालचंद ने बताया कि उद्यमी का 21 सितंबर को जो अंतिम स्टॉक होगा, उसका आईटीसी रिफंड नहीं होगा। उद्यमी को उस धनराशि को 22 सितंबर के बाद होने वाली बिक्री के जीएसटी में समायोजित करना होगा। 22 सितंबर के बाद होने वाली बिक्री के जीएसटी की अतिरिक्त आईटीसी को क्लेम करना पड़ेगा।
सचिव लवलीन गुप्ता ने बताया कि जीएसटी स्लैब में इस तरह के बदलाव के बाद उद्यमी को इनकम टैक्स क्रेडिट लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान सौरभ अग्रवाल, शांतनु सिंहल, प्रदीप गुप्ता, सतीश बंसल, राजीव गर्ग, दीपांशु गर्ग, राजीव गुप्ता, संजय अग्रवाल, आयुष गोयल, सरजीत सिंह, वैभव गुप्ता, मुदित बंसल, ध्रुव गुप्ता, आकाश शर्मा, गौरव गोयल, नरेश गर्ग, विभोर अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, अमित सिंघल, लोकेश गोयल, सचिन अग्रवाल उपस्थित रहे।
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एसोसिएशन के चेप्टर चेयरमैन पवन शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों में किए गया बदलाव रहा। इसमें जीएसटी हापुड़ के उपायुक्त लालचंद ने अपनी टीम के साथ जानकारी दी। उद्यमी अशोक छारिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने जीएसटी से 12 व 28 प्रतिशत के स्लैब को हटा दिया है। इसके बाद आम आदमी के दैनिक उपयोग की ज्यादातर वस्तु 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आकर सस्ती हो जाएंगी। इसका आम आदमी को फायदा मिलेगा। उपायुक्त लालचंद ने बताया कि उद्यमी का 21 सितंबर को जो अंतिम स्टॉक होगा, उसका आईटीसी रिफंड नहीं होगा। उद्यमी को उस धनराशि को 22 सितंबर के बाद होने वाली बिक्री के जीएसटी में समायोजित करना होगा। 22 सितंबर के बाद होने वाली बिक्री के जीएसटी की अतिरिक्त आईटीसी को क्लेम करना पड़ेगा।
सचिव लवलीन गुप्ता ने बताया कि जीएसटी स्लैब में इस तरह के बदलाव के बाद उद्यमी को इनकम टैक्स क्रेडिट लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान सौरभ अग्रवाल, शांतनु सिंहल, प्रदीप गुप्ता, सतीश बंसल, राजीव गर्ग, दीपांशु गर्ग, राजीव गुप्ता, संजय अग्रवाल, आयुष गोयल, सरजीत सिंह, वैभव गुप्ता, मुदित बंसल, ध्रुव गुप्ता, आकाश शर्मा, गौरव गोयल, नरेश गर्ग, विभोर अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, अमित सिंघल, लोकेश गोयल, सचिन अग्रवाल उपस्थित रहे।
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