{"_id":"6787e729d447c332930e16bf","slug":"lady-beaten-for-dowry-hapur-news-c-306-1-gha1001-112069-2025-01-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को बेरहमी से पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को बेरहमी से पीटा
Wed, 15 Jan 2025 10:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 15 Jan 2025 10:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिंभावली। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटा, जिससे महिला का गर्भपात हो गया। पीड़िता के पिता ने देवर पर छेड़छाड़ और दामाद पर तीन तलाक देने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब छह साल पहले जनपद गाजियाबाद के गांव निवासी युवक के साथ की थी। शादी के बाद से ही दामाद और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। बेटी के देवर ने भी उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की। जिसकी शिकायत करने पर परिवार के लोगों ने बेटी को ही पीटा।
31 दिसंबर की शाम आरोपियों ने एक बार फिर बिना किसी कारण उनकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की। बेटी उस समय दो माह की गर्भवती थी, पिटाई से उसका गर्भपात हो गया। इस बारे में बेटी की ससुराल के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें जानकारी दी। जानकारी मिलने पर वह परिजनों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां वह खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद बेटी ने बताया कि उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक भी दे दिया है।
विज्ञापन
सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115, 74 89,110 में मारपीट, छेड़छाड़, गर्भपात कराना, हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब छह साल पहले जनपद गाजियाबाद के गांव निवासी युवक के साथ की थी। शादी के बाद से ही दामाद और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। बेटी के देवर ने भी उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की। जिसकी शिकायत करने पर परिवार के लोगों ने बेटी को ही पीटा।
विज्ञापन
31 दिसंबर की शाम आरोपियों ने एक बार फिर बिना किसी कारण उनकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की। बेटी उस समय दो माह की गर्भवती थी, पिटाई से उसका गर्भपात हो गया। इस बारे में बेटी की ससुराल के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें जानकारी दी। जानकारी मिलने पर वह परिजनों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां वह खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद बेटी ने बताया कि उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक भी दे दिया है।
विज्ञापन
सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115, 74 89,110 में मारपीट, छेड़छाड़, गर्भपात कराना, हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है।