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Hapur News: कातिलाना हमले के दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा
Sat, 01 Mar 2025 09:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 01 Mar 2025 09:26 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने गांव मोरपुर में परिवार पर जानलेवा हमला करने करने के मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने चारों आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव मोरपुर निवासी कृपाल सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें कहा कि 11 जून 2015 को गांव के ही नितिन, अमित, सुमित व सतीश उसके घर में घुस गए। आरोपी उससे गाली-गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर व उसके परिवार पर हमला कर दिया। जिससे उसके पुत्र अनिल व सुनील तथा पुत्रवधू सविता को गंभीर चोट आई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने आरोपी नितिन, अमित, सुमित व सतीश के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को नौ-नौ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव मोरपुर निवासी कृपाल सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें कहा कि 11 जून 2015 को गांव के ही नितिन, अमित, सुमित व सतीश उसके घर में घुस गए। आरोपी उससे गाली-गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर व उसके परिवार पर हमला कर दिया। जिससे उसके पुत्र अनिल व सुनील तथा पुत्रवधू सविता को गंभीर चोट आई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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पुलिस ने आरोपी नितिन, अमित, सुमित व सतीश के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को नौ-नौ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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