फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   husband give sexually test

Hapur News: दहेज हत्या में आरोपी पति का होगा प्रजनन क्षमता परीक्षण

Thu, 07 Nov 2024 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 07 Nov 2024 10:03 PM IST
विज्ञापन
husband give sexually test
गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में पत्नी की हत्या में आरोपी पति का प्रजनन क्षमता परीक्षण कराया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में पुलिस को आदेश दिए है। परीक्षण कराने के बाद शीघ्र ही रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी।
विज्ञापन

नगर निवासी महिला की करीब नौ माह पूर्व संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उनका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला था। सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया और मृतका के पति व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में पति की जमानत के लिए अपना पक्ष रखते हुए मृतका द्वारा मां न बन पाने की स्थिति में आत्महत्या करने की बात रखी थी। वकील की बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने पहले भी इस प्रकार की दलील आने की बात कही थी, साथ ही कभी-कभी पुरुष द्वारा भी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होने का जिक्र किया। इस दलील को लेकर न्यायाधीश ने अपर शासकीय अधिवक्ता को आरोपी पति का प्रजनन क्षमता परीक्षण कराने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसका पालन करने की कार्रवाई शुरू कर दी।
विज्ञापन

कोट -
उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए संबंधित आरोपी का परीक्षण कराया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट भी न्यायालय को भेज दी जाएगी। - वरुण मिश्रा, सीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed