फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 09:57 PM IST
सार

युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हापुड़।शंकरलाल अपनी पत्नी से राकेश के अवैध संबंध के शक में 31 जुलाई 2016 को उनके पुत्र को पीटने लगा।जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने आरोपी शंकरलाल को हत्या का दोषी करार दिया।

विज्ञापन
hapur news

विस्तार

युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशी/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने हत्या के मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव औरंगाबाद थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर निवासी जसवंत सिंह ने थाना बदायूं में अपने पुत्र राकेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें उसने कहा कि वह और उसका पुत्र राकेश अपने एक रिश्तेदार सुनील यादव निवासी गांव केथाला बुलंदशहर के साथ मिलकर बीएसएनएल बदायूं में मरम्मत का कार्य करते थे। जिसके चलते वह कचहरी रोड, गांधी नगर बदायूं में किराए एक मकान में रहते थे, यहां अन्य किराएदार भी रहते थे। कस्बा बनैया थाना मीरगंज जिला बरेली निवासी शंकरलाल पुत्र भूपलाल प्रजापति भी उक्त बिल्डिंग में किराए पर रहता था। शंकरलाल अपनी पत्नी से राकेश के अवैध संबंध के शक में 31 जुलाई 2016 को उनके पुत्र को पीटने लगा। उन्होंने अपने पुत्र को बचाने का काफी प्रयास किया। लेकिन शंकरलाल ने उनके पुत्र को मारकर पहली मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने बदायूं कोर्ट में 14 अक्तूबर 2016 मामले के आरोप पत्र दाखिल किए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर दो अप्रैल 2019 को बदायूं न्यायालय से स्थानांतरण कर सत्र न्यायालय हापुड़ को विचारण के लिए प्राप्त हुआ। जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने आरोपी शंकरलाल को हत्या का दोषी करार दिया। जिसके लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed