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सचिन और शुभम की जमानत अर्जी फिर खारिज
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सचिन और शुभम की जमानत अर्जी फिर खारिज
हापुड़। ओवैसी के काफिले पर हमले के दोनों आरोपी सचिन और शुभम की जमानत अर्जी मंगलवार को भी खारिज हो गई। आरोपियों के अधिवक्ता सुखपाल सिंह द्वारा 25 आर्म्स एक्ट में मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसको मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी के कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य व दिए गए तर्कों के बाद खारिज कर दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया की असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपी शुभम व सचिन के अधिवक्ता द्वारा सोमवार को धारा 307 में जमानत अर्जी सीजीएम कोर्ट में डाली गई थी। जिसको मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। मंगलवार को आरोपियों के अधिवक्ता सुखपाल सिंह ने अवैध हथियार रखने की धारा 25 आर्म्स एक्ट में जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस की तरफ से दिए गए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट को बताया की आरोपियों द्वारा अवैध हथियार रखने के साथ ही इन हथियारों का प्रयोग भी किया गया है। जिससे आरोपियों की जमानत याचिका करने के साथ ही अवैध हथियार का प्रयोग करने की धाराओं में भी वृद्धि की जाए। उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य व तर्क को को देखते हुए मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज करते हुए धाराओं में वृद्धि करने के भी आदेश किए।
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हापुड़। ओवैसी के काफिले पर हमले के दोनों आरोपी सचिन और शुभम की जमानत अर्जी मंगलवार को भी खारिज हो गई। आरोपियों के अधिवक्ता सुखपाल सिंह द्वारा 25 आर्म्स एक्ट में मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसको मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी के कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य व दिए गए तर्कों के बाद खारिज कर दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया की असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपी शुभम व सचिन के अधिवक्ता द्वारा सोमवार को धारा 307 में जमानत अर्जी सीजीएम कोर्ट में डाली गई थी। जिसको मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। मंगलवार को आरोपियों के अधिवक्ता सुखपाल सिंह ने अवैध हथियार रखने की धारा 25 आर्म्स एक्ट में जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस की तरफ से दिए गए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट को बताया की आरोपियों द्वारा अवैध हथियार रखने के साथ ही इन हथियारों का प्रयोग भी किया गया है। जिससे आरोपियों की जमानत याचिका करने के साथ ही अवैध हथियार का प्रयोग करने की धाराओं में भी वृद्धि की जाए। उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य व तर्क को को देखते हुए मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज करते हुए धाराओं में वृद्धि करने के भी आदेश किए।
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