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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास
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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास
हापुड़। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने आरोपी राजीव को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि 18 जून 2018 को गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि ब्रजघाट के मोदीभवन के निकट रहने वाले राजीव उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि दस हजार रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हापुड़। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने आरोपी राजीव को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि 18 जून 2018 को गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि ब्रजघाट के मोदीभवन के निकट रहने वाले राजीव उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि दस हजार रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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