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बिना मास्क घर से निकले तो कटेगा चालान
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बिना मास्क घर से निकले तो कटेगा चालान
हापुड़। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश स्तर से जारी गाइड लाइन के बाद जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बिना मास्क घर से निकले तो चालान कटेगा। सार्वजनिक स्थानों, मॉल और अन्य दुकानों पर कोविड के सभी नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है। नियमों का पालन कराने के लिए अब सख्ती बरती जाएगी। नए साल के जश्न और दूसरे कार्यक्रमों पर भी पुलिस का पहरा होगा, नियमों के अनुसार ही इनका पालन कराया जाएगा।
जारी आदेशों में जिला प्रशासन की ओर से सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देशित करते हुए कहा है कि नाइट कर्फ्यू का पालन सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सड़कों पर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न होने पाए। सड़कों पर बिना मास्क पहनकर निकलने वालों के चालान काटे जाएंगे। बाजारों में दुकानदार उन ग्राहकों को सामान न दें, जिन्होंने मास्क न लगाया हो। यह नियम सभी शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, दुकानों आदि पर लागू होंगे। शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट में कोविड हेल्प डेस्क का होना भी जरूरी होगा। दो गज की दूसरी के साथ ही लोगों को अंदर आने दिया जाएगा।
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नए साल के जश्न को लेकर आदेश स्पष्ट नहीं
अधिकारियों की माने तो नए साल के जश्न को लेकर अभी शासन से नियम स्पष्ट नहीं है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लागू होने के कारण नियमों का पालन कराया जाएगा और नए साल के जश्न और अन्य आयोजनों पर पुलिस का पहरा रहेगा। कोविड के नियमों का पालन कराया जाएगा।
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बाजारों पर बेपरवाह भीड़ से प्रशासन चिंतित
कोविड के आसपास के जिलों में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी चिंतित हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा नियमों का पालन न करना है।
एडीएम श्रद्धा शांडिल्यायन का कहना है कि लोगों को अब अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन का प्रचार बहुत तेजी से होता है, ऐेसे में लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि अभी से एहतियात बढ़ा दी जाए।
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हापुड़। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश स्तर से जारी गाइड लाइन के बाद जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बिना मास्क घर से निकले तो चालान कटेगा। सार्वजनिक स्थानों, मॉल और अन्य दुकानों पर कोविड के सभी नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है। नियमों का पालन कराने के लिए अब सख्ती बरती जाएगी। नए साल के जश्न और दूसरे कार्यक्रमों पर भी पुलिस का पहरा होगा, नियमों के अनुसार ही इनका पालन कराया जाएगा।
जारी आदेशों में जिला प्रशासन की ओर से सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देशित करते हुए कहा है कि नाइट कर्फ्यू का पालन सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सड़कों पर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न होने पाए। सड़कों पर बिना मास्क पहनकर निकलने वालों के चालान काटे जाएंगे। बाजारों में दुकानदार उन ग्राहकों को सामान न दें, जिन्होंने मास्क न लगाया हो। यह नियम सभी शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, दुकानों आदि पर लागू होंगे। शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट में कोविड हेल्प डेस्क का होना भी जरूरी होगा। दो गज की दूसरी के साथ ही लोगों को अंदर आने दिया जाएगा।
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नए साल के जश्न को लेकर आदेश स्पष्ट नहीं
अधिकारियों की माने तो नए साल के जश्न को लेकर अभी शासन से नियम स्पष्ट नहीं है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लागू होने के कारण नियमों का पालन कराया जाएगा और नए साल के जश्न और अन्य आयोजनों पर पुलिस का पहरा रहेगा। कोविड के नियमों का पालन कराया जाएगा।
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बाजारों पर बेपरवाह भीड़ से प्रशासन चिंतित
कोविड के आसपास के जिलों में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी चिंतित हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा नियमों का पालन न करना है।
एडीएम श्रद्धा शांडिल्यायन का कहना है कि लोगों को अब अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन का प्रचार बहुत तेजी से होता है, ऐेसे में लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि अभी से एहतियात बढ़ा दी जाए।