{"_id":"604279e88ebc3e769a3d9fe4","slug":"hapur-news-hapur-news-gbd214894035","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंचायत चुनाव के लिए 12 जोन और 90 सेक्टर में बांटा जिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंचायत चुनाव के लिए 12 जोन और 90 सेक्टर में बांटा जिला
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंचायत चुनाव के लिए 12 जोन और 90 सेक्टर में बांटा जिला
हापुड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले को 12 जोन तथा 90 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव के लिए आरओ और एआरओ की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित सभी तैयारियों को अभी से पूरा करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को डीएम अनुज सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में डीएम अनुज सिंह ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संबंध में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। जिले को 12 जोन और 90 सेक्टर में बांटा गया है। यहां 9 आरओ तथा 102 एआरओ के अलावा 14 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी संयुक्त रूप से रूट चार्ट प्लान तैयार करने और 1235 मतदेय स्थलों के अनुसार 260 छोटे व बड़े वाहनों की व्यवस्था भी कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से कहा कि बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की भी सूची बनाकर पहले से ही रख ली जाए। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पूर्व नजरी नक्शा उनको उपलब्ध करा दिया जाए। चुनाव से संबंधित अधिकारी मतदेय स्थलों का पहले से ही निरीक्षण कर लें और जो भी कमियां पाई जाए, उनको समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नामांकन स्थल और मतगणना स्थल के आसपास लगने वाली बैरिकेडिंग का स्थान तय कर लें और आउट प्लान बनाएं।
प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हों मास्टर ट्रेनर
डीएम ने कहा कि चुनावी प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर लिए जाएं और मतदान प्रक्रिया की एक वीडियो बनाकर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करा दें। जनपद में संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें तथा सूची को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पूर्ण करें। बैठक में सीडीओ उदय सिंह, एडीएम जयनाथ यादव व अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि, खर्च की सीमा व अन्य शर्तें जारी कर दी हैं। प्रधान पद के लिए 300 रुपये का पर्चा भरा जाएगा। जबकि 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकेगा। चारों पदों पर एससी, ओबीसी व महिला वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। अधिकतम खर्च की सीमा आरक्षित व अनारक्षित पदों के लिए समान रहेंगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए स्वयं प्रत्याशी को घोषणापत्र भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के लिए घोषणा पत्र के साथ तहसीलदार से प्रमाणित शपथपत्र नामांकन के समय जमा कराना होगा। जमानत राशि नकद व बैंक में चालान दोनों तरह से जमा होगी। आरक्षित पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को जाति प्रमाणपत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
हापुड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले को 12 जोन तथा 90 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव के लिए आरओ और एआरओ की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित सभी तैयारियों को अभी से पूरा करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को डीएम अनुज सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
बैठक में डीएम अनुज सिंह ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संबंध में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। जिले को 12 जोन और 90 सेक्टर में बांटा गया है। यहां 9 आरओ तथा 102 एआरओ के अलावा 14 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी संयुक्त रूप से रूट चार्ट प्लान तैयार करने और 1235 मतदेय स्थलों के अनुसार 260 छोटे व बड़े वाहनों की व्यवस्था भी कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से कहा कि बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की भी सूची बनाकर पहले से ही रख ली जाए। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पूर्व नजरी नक्शा उनको उपलब्ध करा दिया जाए। चुनाव से संबंधित अधिकारी मतदेय स्थलों का पहले से ही निरीक्षण कर लें और जो भी कमियां पाई जाए, उनको समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नामांकन स्थल और मतगणना स्थल के आसपास लगने वाली बैरिकेडिंग का स्थान तय कर लें और आउट प्लान बनाएं।
विज्ञापन
प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हों मास्टर ट्रेनर
डीएम ने कहा कि चुनावी प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर लिए जाएं और मतदान प्रक्रिया की एक वीडियो बनाकर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करा दें। जनपद में संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें तथा सूची को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पूर्ण करें। बैठक में सीडीओ उदय सिंह, एडीएम जयनाथ यादव व अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि, खर्च की सीमा व अन्य शर्तें जारी कर दी हैं। प्रधान पद के लिए 300 रुपये का पर्चा भरा जाएगा। जबकि 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकेगा। चारों पदों पर एससी, ओबीसी व महिला वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। अधिकतम खर्च की सीमा आरक्षित व अनारक्षित पदों के लिए समान रहेंगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए स्वयं प्रत्याशी को घोषणापत्र भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के लिए घोषणा पत्र के साथ तहसीलदार से प्रमाणित शपथपत्र नामांकन के समय जमा कराना होगा। जमानत राशि नकद व बैंक में चालान दोनों तरह से जमा होगी। आरक्षित पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को जाति प्रमाणपत्र दाखिल करना अनिवार्य है।