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क्रेश गार्ड लगे वाहनों से वसूला जाएगा जुर्माना
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क्रेश गार्ड लगे वाहनों से वसूला जाएगा जुर्माना
हापुड़। चार पहिया वाहनों पर क्रेश गार्ड या बुल गार्ड लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन चालकों से बतौर पांच हजार रुपये जुर्माना तक वसूला जाएगा। परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और वाहन मालिक से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। आरटीओ को भेजे पत्र में परिवहन आयुक्त ने लिखा है कि मोटर वाहनों पर अवैध तरीके से क्रेश गार्ड ( पीछे ) या बुल गार्ड ( आगे ) लगाकर वाहनों को चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा -52 के तहत अपराध है। वरिष्ठ एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वाहन स्वामियों को इसे लेकर जागरूक करें। अब इसे लेकर ढिलाई न बरती जाए। जल्दी ही इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
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हापुड़। चार पहिया वाहनों पर क्रेश गार्ड या बुल गार्ड लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन चालकों से बतौर पांच हजार रुपये जुर्माना तक वसूला जाएगा। परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और वाहन मालिक से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। आरटीओ को भेजे पत्र में परिवहन आयुक्त ने लिखा है कि मोटर वाहनों पर अवैध तरीके से क्रेश गार्ड ( पीछे ) या बुल गार्ड ( आगे ) लगाकर वाहनों को चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा -52 के तहत अपराध है। वरिष्ठ एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वाहन स्वामियों को इसे लेकर जागरूक करें। अब इसे लेकर ढिलाई न बरती जाए। जल्दी ही इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
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