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गढ़ व धौलाना में खुलेंगे कंटेनमेंट जोन से बाहर के बाजार
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गढ़-धौलाना में खुलेंगे कंटेनमेंट जोन से बाहर के बाजार
हापुड़। व्यापारियों को कुछ राहत देते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से गढ़मुक्तेश्वर, बहादुरगढ़, सिंभावली, बाबूगढ़ और धौलाना के बाजारों को सप्ताह में पांच दिन सुबह नौ से रात आठ बजे तक खोले जाने के आदेश दिए हैं। हालांकि कंटेनमेंट और बफर जोन के बाजार फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा हापुड़ नगर के बाजार पुराने रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगे, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
कोरोना महामारी के चलते जिले में अधिकतर बाजार बंद हैं। जिला प्रशासन ने कुछ बाजारों को खोलने की अनुमति जरूर दी है। लेकिन रोस्टर प्रणाली का विरोध करते हुए कंटेनमेंट जोन के अंदर के बाजारों को भी खोले जाने की मांग की जा रही है।
व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश के बीच जिला प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर, बहादुरगढ़, सिंभावली, बाबूगढ़ और धौलाना के ऐसे बाजारों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। इन कस्बों में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सप्ताह के पांचों दिन सभी दुकानें खोली जा सकेंगे। पिलखुवा के अधिकतर बाजार कंटेनमेंट जोन के अंदर होने के कारण पिलखुवा के लिए फिलहाल किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है।
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हापुड़ में पुराने नियमों के तहत ही खुलेंगी दुकानें -
जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों को लेकर हापुड़ नगर की दुकानें पुराने रोस्टर के अनुसार दायें और बांये के हिसाब से ही खुलेंगी। हापुड़ के लिए नियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ऐसे में व्यापारी किसी प्रकार के असमंजस में न रहें।
डीएम अदिति सिंह ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारी जारी नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। व्यापारी किसी प्रकार के असमंजस में पड़कर नियमों का उल्लंघन न करें।
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हापुड़। व्यापारियों को कुछ राहत देते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से गढ़मुक्तेश्वर, बहादुरगढ़, सिंभावली, बाबूगढ़ और धौलाना के बाजारों को सप्ताह में पांच दिन सुबह नौ से रात आठ बजे तक खोले जाने के आदेश दिए हैं। हालांकि कंटेनमेंट और बफर जोन के बाजार फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा हापुड़ नगर के बाजार पुराने रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगे, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
कोरोना महामारी के चलते जिले में अधिकतर बाजार बंद हैं। जिला प्रशासन ने कुछ बाजारों को खोलने की अनुमति जरूर दी है। लेकिन रोस्टर प्रणाली का विरोध करते हुए कंटेनमेंट जोन के अंदर के बाजारों को भी खोले जाने की मांग की जा रही है।
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व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश के बीच जिला प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर, बहादुरगढ़, सिंभावली, बाबूगढ़ और धौलाना के ऐसे बाजारों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। इन कस्बों में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सप्ताह के पांचों दिन सभी दुकानें खोली जा सकेंगे। पिलखुवा के अधिकतर बाजार कंटेनमेंट जोन के अंदर होने के कारण पिलखुवा के लिए फिलहाल किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है।
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हापुड़ में पुराने नियमों के तहत ही खुलेंगी दुकानें -
जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों को लेकर हापुड़ नगर की दुकानें पुराने रोस्टर के अनुसार दायें और बांये के हिसाब से ही खुलेंगी। हापुड़ के लिए नियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ऐसे में व्यापारी किसी प्रकार के असमंजस में न रहें।
डीएम अदिति सिंह ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारी जारी नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। व्यापारी किसी प्रकार के असमंजस में पड़कर नियमों का उल्लंघन न करें।