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अब जिले में रात आठ बजे तक खुलेंगे बाजार
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अब जिले में रात आठ बजे तक खुलेंगे बाजार
हापुड़। सप्ताह में अंतिम दो दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में बाजार खोले जाने की नई व्यवस्था लागू की है। अब सप्ताह में पांच दिन बाजार सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन में बाजार खोले जाने के लिए प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत जिले में सोमवार से शुक्रवार तक एक दिन में एक तरफ के ही बाजार खुलेंगे। बाजार अब पांच बजे के बजाय रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। आदेशों के तहत 15 जुलाई को दाएं ओर, 16 जुलाई को बाएं ओर, 17 को दाएं ओर, 20 को बाएं, 21 को दाएं, 22 को बाएं, 23 को दाएं, 24 को बाएं, 27 को दाएं, 28 को बाएं, 29 को दाएं, 30 को बाएं, 31 जुलाई को दाएं ओर के बाजार खोले जाएंगे। दाएं और बाएं ओर का आंकलन पूर्व की व्यवस्था की तरह ही किया जाएगा। आदेशों के तहत हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में किसी भी प्रकार से बाजार खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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धार्मिक स्थल भी खोले जा सकेंगे
जिला प्रशासन ने जिले के कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थलों को खोले जाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। आदेशों के तहत शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
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हापुड़। सप्ताह में अंतिम दो दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में बाजार खोले जाने की नई व्यवस्था लागू की है। अब सप्ताह में पांच दिन बाजार सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन में बाजार खोले जाने के लिए प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत जिले में सोमवार से शुक्रवार तक एक दिन में एक तरफ के ही बाजार खुलेंगे। बाजार अब पांच बजे के बजाय रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। आदेशों के तहत 15 जुलाई को दाएं ओर, 16 जुलाई को बाएं ओर, 17 को दाएं ओर, 20 को बाएं, 21 को दाएं, 22 को बाएं, 23 को दाएं, 24 को बाएं, 27 को दाएं, 28 को बाएं, 29 को दाएं, 30 को बाएं, 31 जुलाई को दाएं ओर के बाजार खोले जाएंगे। दाएं और बाएं ओर का आंकलन पूर्व की व्यवस्था की तरह ही किया जाएगा। आदेशों के तहत हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में किसी भी प्रकार से बाजार खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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धार्मिक स्थल भी खोले जा सकेंगे
जिला प्रशासन ने जिले के कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थलों को खोले जाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेशों का पालन करते हुए धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। आदेशों के तहत शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
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