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कूड़ा जलाना पड़ा भारी, तीन दुकानदारों पर लगा जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2019 12:00 AM IST
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कूड़ा जलाना पड़ा भारी, तीन दुकानदारों पर लगा जुर्माना
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हापुड़। नगर पालिका टीम ने शुक्रवार देर शाम दिल्ली व बुलंदशहर रोड पर कूड़ा जलाने वाले तीन दुकानदारों पर कार्रवाई की है। एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन मानते हुये तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पालिका टीम ने आगे भी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
एनसीआर क्षेत्र में सर्द मौसम में कूड़ा आदि जलाने व प्रदूषण से धुंध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इससे सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शासन भी खुले में कूड़ा जलाने वालों को लेकर सख्त है। उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं। एनजीटी के आदेशानुसार उन पर पांच हजार रुपये से लेेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने के आदेश हैं।
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शासनादेशों को लेकर हापुड़ नगर पालिका पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। शुक्रवार शाम को सफाई एवं खाद्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह तेवतिया को बुलंदशहर रोड पर कूड़ा जलाने की जानकारी मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक स्पेयर पार्ट्स के दुकान संचालक व गैराज संचालक पर कार्रवाई की। वहीं उन्होंने दिल्ली रोड पर एक शराब ठेके के सामने कूड़ा जलाए जाने पर कार्रवाई की।
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उन्होंने बताया कि किसी भी हाल में शहर में कूड़ा जलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा।
कूड़ा जलाने वालों को नहीं जुर्माने का खौफ
हाल ही में नगर पालिका खुले में कूड़ा जलाने वाले पांच दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर चुकी है। पांच दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये के हिसाब से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस सप्ताह आठ लोगों पर जुर्माना लग चुका है। लेकिन इसके बाद भी शहर के अंदर खुले में कूड़ा जलाने वालों को कोई खौफ नहीं है। लोग बिना किसी डर के खुले में कूड़ा जला रहे हैं।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
एनजीटी के नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नगर पालिका ईओ जेके आनंद ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना व बड़े स्तर पर कलस्टर में कूड़ा जलाता है। उस पर 25 हजार रुपये तक भी जुर्माना लग सकता है। उन्होंने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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