फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   fir on three power corporation officer

Hapur News: ऊर्जा निगम के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 22 Jul 2023 10:04 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Sat, 22 Jul 2023 10:04 PM IST
विज्ञापन
fir on three power corporation officer
धौलाना। नौ माह पूर्व ऊर्जा निगम की लापरवाही के कारण उत्तराखंड निवासी ट्रक चालक की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर निगम के तीन अधिकारियों के खिलाफ थाना धौलाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन


उत्तराखंड के रावी पिथौरागढ़ जिले के राची बोरागांव निवासी महिला सरस्वती देवी ने बताया कि उसका पति मदन सिंह हरियाणा की समर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था। 18 अगस्त 2022 की रात को वह ट्रक लेकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूपीएसआईडीसी जा रहा था। जैसे ही वह खिचरा गांव स्थित रियल स्टेट कार्यालय के पास पहुंचा और वाहन खड़ा किया तो 11 हजार केवी की क्षमता वाली विद्युत लाइन के तार नीचे लटके हुए थे, जो ट्रक से छू गए और ट्रक में करंट उतर आया। जिसके चलते उसके पति का शरीर बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसने पति की मौत ऊर्जा निगम की लापरवाही के चलते हुई है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना में तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिससे परेशान होकर वह कोर्ट की शरण में पहुंची। धौलाना थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अधिशासी अभियंता हापुड़, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिलखुवा व इंजीनियर विद्युत वितरण खंड धौलाना के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed