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Hapur News: अयादनगर और अकड़ौली में ड्रोन दिखने से ग्रामीणों में दहशत

Mon, 21 Jul 2025 10:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 21 Jul 2025 10:59 PM IST
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drone seen in two villages
हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर। पिछले चार दिन से उड़ रहे ड्रोन शरारती तत्वों की हरकत है या कोई बड़ी साजिश, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह सिलसिला रविवार रात भी जारी रहा। गढ़ क्षेत्र के साथ रविवार रात देहात थाना क्षेत्र के गांव अयादनगर और हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव अकड़ौली में भी चार से पांच ड्रोन मंडराते रहे। इससे ग्रामीण दहशत में रहे और लोगों ने पहरा देकर रात काटी।
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इसका खुलासा करने के लिए एसपी ने एएसपी विनीत भटनागर के नेतृत्व में टीम गठित की है, इसमें सीओ सिटी जितेंद्र कुमार शर्मा और गढ़ सीओ वरुण मिश्रा को भी शामिल किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान गढ़ समेत क्षेत्र से जुड़े करीब एक दर्जन गांवों में चार दिनों के भीतर रात होने पर आकाश में ड्रोन उड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है।
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रात में जागकर पहरा दे रहे ग्रामीण

ड्रोन उड़ने के मामले रात के दौरान सामने आ रहे हैं। इसके चलते खौफजदा अधिकांश ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं दहशत के चलते गरीब तबके से जुड़े ग्रामीण गर्मी के मौसम में घरों की छत से लेकर खुले स्थानों पर सोने से भी कतरा रहे हैं। ग्रामीण सतेंद्र सिंह कालू का कहना है कि चार दिनों से आकाश में ड्रोन उड़ने की घटना कोई सामान्य नहीं है, इसको लेकर तरह-तरह की अफवाह उड़ने के साथ ही गांव माधापुर के चार घरों में डकैती की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्राम प्रधान निरंजन राणा का कहना है कि सावन मास की शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों का सड़कों पर हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन इसी दौरान चार दिनों से आकाश में ड्रोन उड़ने की घटना होना पुलिस की विफलता को दर्शा रहा है।
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ड्रोन को लेकर पुलिस ने जारी की चेतावनी
चार दिनों से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ड्रोन उड़ने को लेकर चल रहीं अफवाहों की रोकथाम को पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से संयम बरतने के साथ ही सूझबूझ से काम लेने की अपील की है।


- यदि ड्रोन जैसी कोई वस्तु दिखाई दे तो 112 पर कॉल करें या नजदीकी थाने को सूचित करें

- ड्रोन की दिशा और पैटर्न देखें, इससे संभावित लोकेशन का अनुमान लग सकता है


- ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भी बने हुए हैं नियम

- 250 ग्राम से अधिक वजन वाले सभी ड्रोन का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

- ड्रोन रूल्स 2021 के अनुसार कोई भी ऐसा संचालन जो व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा हो, प्रतिबंधित है।

- नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है।


कोट -
एएसपी विनीत भटनागर ने वीडियो जारी कर बताया कि ड्रोन उड़ने की सूचना मिलने पर जानकारी कराई गई तो गंगा पार के कई जनपदों में भी ड्रोन उड़ने के मामले सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। हालांकि ड्रोन उड़ाया जाना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कुछ यू-ट्यूबर्स वीडियो बनाने में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। एएसपी ने ड्रोन की सच्चाई जल्द सामने लाने का दावा करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
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