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महिला से रेप की कोशिश में पांच साल की कैद
अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 23 Dec 2015 11:50 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने बहादुरगढ़ के एक गांव में महिला को उठाकर ले जाने और रेप की कोशिश के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 16 अक्तूबर वर्ष 2014 को गांव की ही एक महिला के साथ घास काटने के लिये गई थी।
तभी पहले से वहां मौजूद गांव के ही निक्कू पुत्र राजकुमार ने महिला को उठा ले गया था। जहां उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन महिला ने शोर मचा दिया। इस पर दूसरी महिला को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला।
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इस वारदात की शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में भी की, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद 20 अक्तूबर को पीड़िता ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल सिंह द्वितीय ने आरोपी निक्कू को दोषी करार दिया। आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 16 अक्तूबर वर्ष 2014 को गांव की ही एक महिला के साथ घास काटने के लिये गई थी।
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तभी पहले से वहां मौजूद गांव के ही निक्कू पुत्र राजकुमार ने महिला को उठा ले गया था। जहां उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन महिला ने शोर मचा दिया। इस पर दूसरी महिला को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला।
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इस वारदात की शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में भी की, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद 20 अक्तूबर को पीड़िता ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल सिंह द्वितीय ने आरोपी निक्कू को दोषी करार दिया। आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।