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छह के बच्चे के अपहरण में महिला को पांच साल की सजा

Thu, 25 Oct 2018 11:34 PM IST
Updated Thu, 25 Oct 2018 11:34 PM IST
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छह के बच्चे के अपहरण में महिला को पांच साल की सजा

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छह माह के बच्चे के अपहरण में महिला को पांच साल की सजा
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने एक बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ निवासी शमशाद ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसार नौ मई 2017 को उसका बड़ा पुत्र अल्ताफ अपने छोटे भाई छह माह के महताब के साथ खेल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाली महिला नगमा अल्ताफ के पास आई और उसकी गोद से महताब को छीनकर ले गई। इस मामले में जब अल्ताफ ने घर आकर परिजन को जानकारी दी तो परिजन ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनुतोष कुमार शर्मा ने नगमा को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी महिला को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
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