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गैंगस्टर में निरुद्ध दोषी को तीन साल कैद की सजा
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गैंगस्टर में निरुद्ध दोषी को तीन साल कैद
हापुड़। बाबूगढ़ थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर में निरुद्ध व्यक्ति को न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि बाबूगढ़ थाना पुलिस ने प्रेम पुत्र गंगाशरण को वर्ष 2015 में गैंगस्टर में निरुद्ध किया था। पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम) वीना नारायन ने प्रेम को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए हैं।
हापुड़। बाबूगढ़ थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर में निरुद्ध व्यक्ति को न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि बाबूगढ़ थाना पुलिस ने प्रेम पुत्र गंगाशरण को वर्ष 2015 में गैंगस्टर में निरुद्ध किया था। पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम) वीना नारायन ने प्रेम को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए हैं।
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