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किशोरी से रेप के मामले में 10 साल की कैद

Wed, 10 Feb 2016 08:46 PM IST
अमर उजाला, हापुड़
अमर उजाला, हापुड़ Updated Wed, 10 Feb 2016 08:46 PM IST
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10 years' imprisonment in the case of rape of teenager.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2013 में एक किशोरी से रेप करने वाले अभियुक्त को 10 साल का कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड दिया। एक आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही प्रतिकर विधिक सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 14 वर्षीय बेटी 17 मई 2013 की तड़के बाबूगढ़ ईबीएस छावनी से मलकपुर को जाने वाले मार्ग पर शौच करने गई थी। दो युवकों ने किशोरी को झाड़ी में खींच लिया।
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उसके साथ एक युवक ने रेप किया। किसी प्रकार भागकर पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ थाना बाबूगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने संजू पुत्र रतन सिंह को दोषी करार दिया।
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उसे 10 साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड दिया गया। कालू पुत्र रामचंद्र को बरी कर दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाए जाएंगे। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि भी बतौर पीड़िता को मिलेंगे। संजू जेल से ही फैसला सुनने आया था।
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