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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 06 Apr 2023 10:50 PM IST
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court send jail accused for abusing
हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने थाना हाफिजपुर में तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी सुशील कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उनकी पुत्री आरोपी से छूटकर अपने घर आ गई और पूरे मामले के बारे में परिजनों को बताया।
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पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी सुशील कुमार को मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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