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Hapur News: बाइक चोरी के दोषी को साढ़े पांच वर्ष की सजा
Thu, 10 Aug 2023 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 10 Aug 2023 10:24 PM IST
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की बाइक के साथ पकड़े एक आरोपी के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि चार फरवरी 2009 को परवेज उर्फ बोनी पुत्र जमात इलाही निवासी मोती कालोनी, नगर कोतवाली को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा। जिस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रचना ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही न्यायाधीश रचना ने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि चार फरवरी 2009 को परवेज उर्फ बोनी पुत्र जमात इलाही निवासी मोती कालोनी, नगर कोतवाली को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा। जिस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रचना ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही न्यायाधीश रचना ने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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