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Hapur News: पांच हजार की रिश्वत मांगने के आरोप में अमीन निलंबित
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हापुड़। चेक में संशोधन कराने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद शनिवार को एसडीएम सदर ईला प्रकाश ने संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया। मामले में पीड़ित ने डीएम से शिकायत की थी, इस मामले में नायब तहसीलदार बाबूगढ़ को जांच सौंपी गई थी।
बुलंदशहर जिले के गांव सैदपुर निवासी पीड़ित उपेंद्र सिंह ने 16 जुलाई को डीएम अभिषेक पांडेय को शिकायती पत्र सौंपा था। बताया कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर द्वारा एनआई एक्ट 138 के एक मुकदमे में चार लाख रुपये जमा करने का आदेश किया था। यह आदेश सतीश नाम के व्यक्ति के विरुद्ध जारी हुआ। इस मामले में डीएम द्वारा 30 मार्च 2025 को रिकवरी वारंट जारी किया गया। आरोप है कि राजस्व विभाग के अमीन ने चार लाख रुपये की वसूली का चेक प्रधान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के गलत नाम से जारी करवा लिया जबकि, यह चेक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर के नाम से जाना था। नाम गलत होने के कारण अमीन ने तहसीलदार सदर को चेक वापस भेज दिया था। इसमें न्यायालय के नाम का संशोधन करना था, लेकिन, चेक वापस करने के बाद 27 मई से अभी तक भी कोई संशोधन नहीं किया गया। मामले में वादी व प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि चेक संशोधित कराने के लिए अमीन धर्मेंद्र व बाबू संजीव ने पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। मामले में अमीन धर्मेंद्र से फोन पर बात की गई, जिसका ऑडियो रिकार्डिंग भी है। इस रिकार्डिंग में अमीन पांच हजार रुपये की मांग कर रहा है।
डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार बाबूगढ़ ने जांच की। जांच के बाद संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। इस मामले में अमीन ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन प्रकरण में पांच हजार रुपये लेने की शिकायत और किस आधार पर त्रुटिवश गलत नाम के चेक जारी करने का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया गया।
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मामले में एसडीएम ईला प्रकाश का कहना है कि संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार शर्मा को प्रकरण में दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। साथ ही उन्हें संग्रह कार्यालय में संबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार हापुड़ जांच अधिकारी होंगे।
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बुलंदशहर जिले के गांव सैदपुर निवासी पीड़ित उपेंद्र सिंह ने 16 जुलाई को डीएम अभिषेक पांडेय को शिकायती पत्र सौंपा था। बताया कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर द्वारा एनआई एक्ट 138 के एक मुकदमे में चार लाख रुपये जमा करने का आदेश किया था। यह आदेश सतीश नाम के व्यक्ति के विरुद्ध जारी हुआ। इस मामले में डीएम द्वारा 30 मार्च 2025 को रिकवरी वारंट जारी किया गया। आरोप है कि राजस्व विभाग के अमीन ने चार लाख रुपये की वसूली का चेक प्रधान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के गलत नाम से जारी करवा लिया जबकि, यह चेक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर के नाम से जाना था। नाम गलत होने के कारण अमीन ने तहसीलदार सदर को चेक वापस भेज दिया था। इसमें न्यायालय के नाम का संशोधन करना था, लेकिन, चेक वापस करने के बाद 27 मई से अभी तक भी कोई संशोधन नहीं किया गया। मामले में वादी व प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि चेक संशोधित कराने के लिए अमीन धर्मेंद्र व बाबू संजीव ने पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। मामले में अमीन धर्मेंद्र से फोन पर बात की गई, जिसका ऑडियो रिकार्डिंग भी है। इस रिकार्डिंग में अमीन पांच हजार रुपये की मांग कर रहा है।
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डीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार बाबूगढ़ ने जांच की। जांच के बाद संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। इस मामले में अमीन ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन प्रकरण में पांच हजार रुपये लेने की शिकायत और किस आधार पर त्रुटिवश गलत नाम के चेक जारी करने का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया गया।
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मामले में एसडीएम ईला प्रकाश का कहना है कि संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार शर्मा को प्रकरण में दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। साथ ही उन्हें संग्रह कार्यालय में संबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार हापुड़ जांच अधिकारी होंगे।