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Hapur News: निकाह कर हड़पे तीन लाख रुपये, अधिवक्ता पति को घर से भगाया
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हाफिजपुर। आंबेडकर भवन हाईकोर्ट निवासी एक व्यक्ति ने ससुराल पक्ष के लोगों पर षडयंत्र कर उसका निकाह करने और फिर तीन लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है।
पीड़ित मुन्ना खान ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह पेशे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। चार फरवरी 2024 को उनका निकाह गांव बड़ौदा सिहानी अंजुम से बिना दहेज के हुआ था। निकाह के अगले दिन उन्होंने अंजुम को फोन पर किसी से बातें करते सुना था। अंजुम फोन पर उन्हें अपने जाल में फंसाने की बात किसी व्यक्ति से कर रही थी। फोन कटने के बाद उन्होंने अंजुम से उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का विरोध किया।
इस पर अंजुम ने आत्महत्या कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने व परिजनों द्वारा उनसे रुपये हड़पने की धमकी दी। अंजुम ने उन्हें बताया कि उसका पहले ही निकाह हो चुका है और उसको एक आठ वर्षीय बेटी भी है। उसने व उसके पिता निजामुद्दीन, भाई इस्लामुद्दीन, सलामुद्दीन व सलामुद्दीन के दोस्त वसीम खान निवासी गांव कलछीना जिला गाजियाबाद ने रुपये हड़पने के लिए षडयंत्र के तहत झूठ बोलकर उसका निकाह उनसे कराया था।
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अंजुम की यह सब बातें सुनकर वह भयभीत हो गए और उसे उसके मायके वालों को सुपुर्द कर दिया। आरोपियों ने उनपर दबाव बनाने के लिए उनके करीबी मित्र तमसीर निवासी गांव लालपुर सौलाना के खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। जबकि पुलिस जांच में मुकदमा झूठा पाया गया और पुलिस ने इस मुकदमे को समाप्त कर दिया था।
इसके बाद आरोपियों ने बहला फुसलाकर उन्हें अपने घर बुलाया। इस दौरान आरोपियों ने तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर उनसे तीन लाख रुपये हड़प लिए और घर से भगा दिया। इतना ही नहीं आरोपी उनके नाम से फेसबुक एकाउंट बनाकर व्हाट्सएप नंबर से उनके परिचितों व रिश्तेदारों में उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने लगे।
ताकि वह आरोपियों को अवैध रकम दे सकें। उन्होंने इसकी शिकायत थाना साइबर क्राइम व उच्चाधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंचे।
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अंजुम, निजामुद्दीन, इस्लामुद्दीन, सलामुद्दीन व वसीम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पीड़ित मुन्ना खान ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह पेशे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। चार फरवरी 2024 को उनका निकाह गांव बड़ौदा सिहानी अंजुम से बिना दहेज के हुआ था। निकाह के अगले दिन उन्होंने अंजुम को फोन पर किसी से बातें करते सुना था। अंजुम फोन पर उन्हें अपने जाल में फंसाने की बात किसी व्यक्ति से कर रही थी। फोन कटने के बाद उन्होंने अंजुम से उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का विरोध किया।
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इस पर अंजुम ने आत्महत्या कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने व परिजनों द्वारा उनसे रुपये हड़पने की धमकी दी। अंजुम ने उन्हें बताया कि उसका पहले ही निकाह हो चुका है और उसको एक आठ वर्षीय बेटी भी है। उसने व उसके पिता निजामुद्दीन, भाई इस्लामुद्दीन, सलामुद्दीन व सलामुद्दीन के दोस्त वसीम खान निवासी गांव कलछीना जिला गाजियाबाद ने रुपये हड़पने के लिए षडयंत्र के तहत झूठ बोलकर उसका निकाह उनसे कराया था।
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अंजुम की यह सब बातें सुनकर वह भयभीत हो गए और उसे उसके मायके वालों को सुपुर्द कर दिया। आरोपियों ने उनपर दबाव बनाने के लिए उनके करीबी मित्र तमसीर निवासी गांव लालपुर सौलाना के खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। जबकि पुलिस जांच में मुकदमा झूठा पाया गया और पुलिस ने इस मुकदमे को समाप्त कर दिया था।
इसके बाद आरोपियों ने बहला फुसलाकर उन्हें अपने घर बुलाया। इस दौरान आरोपियों ने तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर उनसे तीन लाख रुपये हड़प लिए और घर से भगा दिया। इतना ही नहीं आरोपी उनके नाम से फेसबुक एकाउंट बनाकर व्हाट्सएप नंबर से उनके परिचितों व रिश्तेदारों में उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने लगे।
ताकि वह आरोपियों को अवैध रकम दे सकें। उन्होंने इसकी शिकायत थाना साइबर क्राइम व उच्चाधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंचे।
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अंजुम, निजामुद्दीन, इस्लामुद्दीन, सलामुद्दीन व वसीम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।