फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   अदालत ने दो दारोगाओं के वेतन पर रोक लगाई

अदालत ने दो दारोगाओं के वेतन पर रोक लगाई

Sun, 18 Feb 2018 12:13 AM IST
Updated Sun, 18 Feb 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
अदालत ने दो दारोगाओं के वेतन पर रोक लगाई
दो दरोगाओं के वेतन पर अदालत ने लगाई रोक
विज्ञापन

गढ़मुक्तेश्वर। आपराधिक मामले में गवाही देने नहीं आ रहे दो दरोगाओं से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है। गढ़ के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में चल रहे दो आपराधिक मामलों में दरोगा मदन सिंह बिष्ट और केआर उपाध्याय को गवाही देनी है, लेकिन कई बार समन भेजे जाने के बाद भी दोनों गवाही देने नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमों की कार्रवाई आगे न बढ़ने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन अमर प्रताप चौधरी ने दोनों दरोगाओं के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र जारी किया है, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना हेतु दंडित करने के मकसद से दरोगाओं से 21 फरवरी को उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभियोजन अधिकारी चित्रसैन राम ने बताया कि गवाही देने नहीं आ रहे दोनों दरोगाओं के वेतन भुगतान पर अदालत ने अपने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में दरोगाओं की तैनाती वाले जिलों के एसएसपी और संबंधित अधिकारी को पत्र भिजवाए गए हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed