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अदालत ने दो दारोगाओं के वेतन पर रोक लगाई
Updated Sun, 18 Feb 2018 12:13 AM IST
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दो दरोगाओं के वेतन पर अदालत ने लगाई रोक
गढ़मुक्तेश्वर। आपराधिक मामले में गवाही देने नहीं आ रहे दो दरोगाओं से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है। गढ़ के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में चल रहे दो आपराधिक मामलों में दरोगा मदन सिंह बिष्ट और केआर उपाध्याय को गवाही देनी है, लेकिन कई बार समन भेजे जाने के बाद भी दोनों गवाही देने नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमों की कार्रवाई आगे न बढ़ने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन अमर प्रताप चौधरी ने दोनों दरोगाओं के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र जारी किया है, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना हेतु दंडित करने के मकसद से दरोगाओं से 21 फरवरी को उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभियोजन अधिकारी चित्रसैन राम ने बताया कि गवाही देने नहीं आ रहे दोनों दरोगाओं के वेतन भुगतान पर अदालत ने अपने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में दरोगाओं की तैनाती वाले जिलों के एसएसपी और संबंधित अधिकारी को पत्र भिजवाए गए हैं। ब्यूरो
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गढ़मुक्तेश्वर। आपराधिक मामले में गवाही देने नहीं आ रहे दो दरोगाओं से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है। गढ़ के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में चल रहे दो आपराधिक मामलों में दरोगा मदन सिंह बिष्ट और केआर उपाध्याय को गवाही देनी है, लेकिन कई बार समन भेजे जाने के बाद भी दोनों गवाही देने नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमों की कार्रवाई आगे न बढ़ने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन अमर प्रताप चौधरी ने दोनों दरोगाओं के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र जारी किया है, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना हेतु दंडित करने के मकसद से दरोगाओं से 21 फरवरी को उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभियोजन अधिकारी चित्रसैन राम ने बताया कि गवाही देने नहीं आ रहे दोनों दरोगाओं के वेतन भुगतान पर अदालत ने अपने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में दरोगाओं की तैनाती वाले जिलों के एसएसपी और संबंधित अधिकारी को पत्र भिजवाए गए हैं। ब्यूरो