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लकूप बिजली कनेक्शन एस्टीमेट पर 18 प्रतिशत जीएसटी की मार
Updated Mon, 28 May 2018 12:16 AM IST
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नलकूप बिजली कनेक्शन एस्टीमेट
पर 18 प्रतिशत जीएसटी की मार
हापुड़। नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक किसान अब अधिक जेब ढीली करने को तैयार हो जाएं। क्योंकि कनेक्शन के एस्टीमेट पर अब 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। इस संबंध में शासन से आदेश मिलते ही निगम अफसरों ने जीएसटी की बाध्यता को लागू कर दिया है।
उल्लेखनीय है भूगर्भ संरक्षण की टीम ने पांच वर्ष पहले जिले के हापुड़, सिंभावली, गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक को डार्क जोन घोषित किया था। इस क्षेत्र को अत्याधिक जल दोहन की श्रेणी में रखा गया था। इसके चलते तीनों ब्लॉकों में नलकूप के नए विद्युत कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी। पांच वर्ष तक नए कनेक्शन न होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई। क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए जिले में अधिकांश क्षेत्र नलकूपों पर ही निर्भर हैं। सत्ता परिवर्तन होते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने डार्क जोन क्षेत्र में नलकूप के विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक को हटा दिया था।
करीब आठ महीने से नलकूप के नए विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मगर, हाल फिलहाल में शासन से आए आदेश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अब किसानों को एस्टीमेट के अलावा 18 फीसदी जीएसटी भी वहन करना होगा।
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- सामान्य योजना के तहत कनेक्शन लेने पर मिलेगी राहत
सामान्य योजना के तहत नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने पर किसानों को करीब 60 हजार रुपये की छूट सरकार से मिलती है। इस योजना के अनुसार यदि किसानों का एस्टीमेट 60 हजार से अधिक है तो अतिरिक्त पैसों पर ही जीएसटी लगेगा, 60 हजार तक उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
- सामान्य योजना में करना पड़ता है लंबा इंतजार
सामान्य योजना के तहत करीब 60 हजार रुपये की छूट सरकार से मिलने के कारण अधिक किसान इस योजना में आवेदन करते हैं। मगर, ऊपर से लक्ष्य कम मिलता है, जिसके चलते कनेक्शन होने में किसानों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।
अधिशासी अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि शासन से निर्देश मिलने के बाद नलकूप कनेक्शन पर अब 18 फीसदी जीएसटी ली जाएगी।
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पर 18 प्रतिशत जीएसटी की मार
हापुड़। नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक किसान अब अधिक जेब ढीली करने को तैयार हो जाएं। क्योंकि कनेक्शन के एस्टीमेट पर अब 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। इस संबंध में शासन से आदेश मिलते ही निगम अफसरों ने जीएसटी की बाध्यता को लागू कर दिया है।
उल्लेखनीय है भूगर्भ संरक्षण की टीम ने पांच वर्ष पहले जिले के हापुड़, सिंभावली, गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक को डार्क जोन घोषित किया था। इस क्षेत्र को अत्याधिक जल दोहन की श्रेणी में रखा गया था। इसके चलते तीनों ब्लॉकों में नलकूप के नए विद्युत कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी। पांच वर्ष तक नए कनेक्शन न होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई। क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए जिले में अधिकांश क्षेत्र नलकूपों पर ही निर्भर हैं। सत्ता परिवर्तन होते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने डार्क जोन क्षेत्र में नलकूप के विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक को हटा दिया था।
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करीब आठ महीने से नलकूप के नए विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मगर, हाल फिलहाल में शासन से आए आदेश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अब किसानों को एस्टीमेट के अलावा 18 फीसदी जीएसटी भी वहन करना होगा।
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- सामान्य योजना के तहत कनेक्शन लेने पर मिलेगी राहत
सामान्य योजना के तहत नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने पर किसानों को करीब 60 हजार रुपये की छूट सरकार से मिलती है। इस योजना के अनुसार यदि किसानों का एस्टीमेट 60 हजार से अधिक है तो अतिरिक्त पैसों पर ही जीएसटी लगेगा, 60 हजार तक उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
- सामान्य योजना में करना पड़ता है लंबा इंतजार
सामान्य योजना के तहत करीब 60 हजार रुपये की छूट सरकार से मिलने के कारण अधिक किसान इस योजना में आवेदन करते हैं। मगर, ऊपर से लक्ष्य कम मिलता है, जिसके चलते कनेक्शन होने में किसानों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।
अधिशासी अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि शासन से निर्देश मिलने के बाद नलकूप कनेक्शन पर अब 18 फीसदी जीएसटी ली जाएगी।