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पीआइएल खारिज, दुकानदारों की समस्या बरकरार
Updated Mon, 18 Sep 2017 11:36 PM IST
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तीन प्लाजा के बेसमेंट में दुकानें सील होने का मामला
पीआइएल खारिज, फिर भी दुकानों से नहीं हटेगी सील
हापुड़। शहर के प्रमुख तीन प्लाजा के बेसमेंट में बनी 43 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर निवासी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए एचपीडीए के वीसी को निर्देशित किया है। इससे दुकानदारों की समस्या निपटने के बजाय बढ़ गई हैं। वहीं, वीसी ने जल्द दुकानों के ध्वस्तीकरण के संकेत दिए हैं।
गौरतलब है कि जिला गौतमबुद्धनगर के गांव सूरजपुर निवासी सोमवीर ने उच्च न्यायालय में शहर के तीन प्रमुख काम्प्लेक्स सिटी प्लाजा, विष्णु प्लाजा, लक्ष्मी प्लाजा के बेसमेंट में बनी दुकानों को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि काम्प्लेक्स में पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया है और जाम की समस्या बनी रहती है। हाईकोर्ट ने एचपीडीए को अवैध दुकानों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। 17 अगस्त को एचपीडीए के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ सीटी प्लाजा बेसमेंट की 30, लक्ष्मी प्लाजा बेसमेंट की 2 व विष्णु प्लाजा की 11 दुकानों को सील कर दिया था।
हालांकि गौतमबुद्धनगर निवासी सोमवीर की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के आदेश देकर दुकानदारों की सिरदर्दी बढ़ा दी ह।
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एचपीडीए के वीसी गया प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर निवासी द्वारा डाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में तीनों कांप्लेक्सों की बेसमेंट में बनी दुकानों पर जो सीलिंग कार्रवाई की गई थी, वह यथास्थिति रहेगी। साथ ही प्राधिकरण जल्द ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेगा। उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि वह स्वत ही दुकानों को ध्वस्त करा दें। अन्यथा प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान जो खर्च आएगा, वह दुकानदारों को वहन करना होगा।
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पीआइएल खारिज, फिर भी दुकानों से नहीं हटेगी सील
हापुड़। शहर के प्रमुख तीन प्लाजा के बेसमेंट में बनी 43 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर निवासी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए एचपीडीए के वीसी को निर्देशित किया है। इससे दुकानदारों की समस्या निपटने के बजाय बढ़ गई हैं। वहीं, वीसी ने जल्द दुकानों के ध्वस्तीकरण के संकेत दिए हैं।
गौरतलब है कि जिला गौतमबुद्धनगर के गांव सूरजपुर निवासी सोमवीर ने उच्च न्यायालय में शहर के तीन प्रमुख काम्प्लेक्स सिटी प्लाजा, विष्णु प्लाजा, लक्ष्मी प्लाजा के बेसमेंट में बनी दुकानों को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि काम्प्लेक्स में पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया है और जाम की समस्या बनी रहती है। हाईकोर्ट ने एचपीडीए को अवैध दुकानों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। 17 अगस्त को एचपीडीए के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ सीटी प्लाजा बेसमेंट की 30, लक्ष्मी प्लाजा बेसमेंट की 2 व विष्णु प्लाजा की 11 दुकानों को सील कर दिया था।
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हालांकि गौतमबुद्धनगर निवासी सोमवीर की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के आदेश देकर दुकानदारों की सिरदर्दी बढ़ा दी ह।
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एचपीडीए के वीसी गया प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर निवासी द्वारा डाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में तीनों कांप्लेक्सों की बेसमेंट में बनी दुकानों पर जो सीलिंग कार्रवाई की गई थी, वह यथास्थिति रहेगी। साथ ही प्राधिकरण जल्द ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेगा। उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि वह स्वत ही दुकानों को ध्वस्त करा दें। अन्यथा प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान जो खर्च आएगा, वह दुकानदारों को वहन करना होगा।