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Hapur News: अवैध रूप से असलहा रखने के दोषी को 11 माह की सजा
Tue, 04 Feb 2025 10:28 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 04 Feb 2025 10:28 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने दो अलग-अलग मुकदमों में मंगलवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अवैध रूप से असलहा रखने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने एक अन्य मामले में भी निर्णय सुनाया।
थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2024 में सलमान निवासी मोहल्ला मजीदपुरा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसके अलावा हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2024 में रियाजुद्दीन निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रियाजुद्दीन को दोषी करार देते हुए आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2024 में सलमान निवासी मोहल्ला मजीदपुरा जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसके अलावा हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2024 में रियाजुद्दीन निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रियाजुद्दीन को दोषी करार देते हुए आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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