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अब घर बैठे बनेगा ट्रेड सर्टिफिकेट

Sat, 14 May 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 12:03 AM IST
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Vehicle trade certificate will be made online
हमीरपुर। केंद्र सरकार की ओर से कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। प्रदेश भर के वाहन स्वामियों को वाहनों को खरीदने और बेचने के लिए आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब वाहन स्वामी घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
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नई व्यवस्था के तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सीधे मैनुअल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं बना सकेंगे। ऑनलाइन बनने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता भी पांच साल तक होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी सिंह ने बताया कि पहले मैनुअल ट्रेड सर्टिफिकेट बनाया जाता था। जिसकी वैधता एक साल होती थी। कारोबारियों को हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता था। अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी होने से वाहन बेचने वाले कारोबारियों को राहत मिलेगी। बताया कि पांच साल की वैधता संबंधित आदेेश अभी उन्हें नहीं मिला है।(संवाद)
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