फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Two of the accused in the murder case ten years imprisonment

हत्या के मामले में दो को दस साल कैद

Tue, 23 Aug 2016 12:35 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, हमीरपुर
ब्यूरो अमर उजाला, हमीरपुर Updated Tue, 23 Aug 2016 12:35 AM IST
विज्ञापन
Two of the accused in the murder case ten years imprisonment
अदालत का फैसला - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

12 वर्ष पूर्व गालीगलौज व मारपीट की थाने में शिकायत करने जा रहे व्यक्ति की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने सुनवाई के बाद दोषी पाकर दोनों आरोपियोें को दस-दस वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि 23 नंवबर 2004 को थाना मुस्करा के उपरहका गांव निवासी महेंद्र व मूलचंद्र प्रजापति के दरवाजे पर आकर गांव के रामलाल व बंडवा गांव निवासी अनिल लोधी ने शराब पीकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने महेंद्र व उसका चचेरा भाई मूलचंद्र प्रजापति मुस्करा थाना पैदल जा रहे थे।
विज्ञापन


तभी खबर पाकर बंडवा गांव के रमेशचंद्र कोरी के मकान व खेत के पास अनिल व रामलाल तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें घेर लिया और अनिल ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली मूलचंद्र के गले में धंस गई। जिसे इलाज के लिए मुस्करा अस्पताल भेजा गया। जहां हालत खराब होने पर कानपुर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस विवेचक ने इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार शैलोज चंद्रा ने आरोपियाें पर दोष सिद्ध होने पर दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed