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हत्या के मामले में दो को दस साल कैद
ब्यूरो अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Tue, 23 Aug 2016 12:35 AM IST
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अदालत का फैसला
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
12 वर्ष पूर्व गालीगलौज व मारपीट की थाने में शिकायत करने जा रहे व्यक्ति की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने सुनवाई के बाद दोषी पाकर दोनों आरोपियोें को दस-दस वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि 23 नंवबर 2004 को थाना मुस्करा के उपरहका गांव निवासी महेंद्र व मूलचंद्र प्रजापति के दरवाजे पर आकर गांव के रामलाल व बंडवा गांव निवासी अनिल लोधी ने शराब पीकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने महेंद्र व उसका चचेरा भाई मूलचंद्र प्रजापति मुस्करा थाना पैदल जा रहे थे।
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तभी खबर पाकर बंडवा गांव के रमेशचंद्र कोरी के मकान व खेत के पास अनिल व रामलाल तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें घेर लिया और अनिल ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली मूलचंद्र के गले में धंस गई। जिसे इलाज के लिए मुस्करा अस्पताल भेजा गया। जहां हालत खराब होने पर कानपुर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस विवेचक ने इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार शैलोज चंद्रा ने आरोपियाें पर दोष सिद्ध होने पर दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।